मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु और पुड्डचेरी के न्यायिक अधिकारियों को योग दिवस मनाने का निर्देश दिया
योग दिवस पर हाई कोर्ट का आदेश मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु और पुड्डचेरी के न्यायिक अधिकारियों को योग दिवस मनाने का निर्देश दिया
डिजिटल डेस्क, चेन्नई। मद्रास हाइकोर्ट रजिस्ट्री ने तमिलनाडु और पुड्डचेरी के न्यायिक अधिकारियों को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का निर्देश दिया है। मद्रास हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने प्रधान जिला जजों को भेजे गये ईमेल में कहा है कि उन्हें केंद्रीय कानून मंत्रालय का ईमेल प्राप्त हुआ है, जिसमें बताया गया है कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश के 75 लोकेशन पर योग दिवस मनाया जाएगा।
मंत्रालय ने यह भी कहा है कि योग दिवस सुप्रीम कोर्ट और सभी हाईकोर्ट में मनाया जाएगा। योग दिवस सभी जिला अदालतों में भी मनाया जाएगा।प्रधान जिला जजों को कहा गया है कि वे योग दिवस में न्यायिक अधिकारियों, अदालत के कर्मचारियों और वकीलों की भागीदारी सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीस मिनट के भाषण के बाद चालीस मिनट का योग होगा।
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.