केरल हाई कोर्ट ने विजयन के सेक्रेटरी की पत्नी की नियुक्ति पर लगाई रोक
केरल केरल हाई कोर्ट ने विजयन के सेक्रेटरी की पत्नी की नियुक्ति पर लगाई रोक
- नोटिस भेज कर जवाब मांगा
डिजिटल डेस्क, कोच्चि। केरल हाई कोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के सेक्रेटरी के.के. रागेश की पत्नी की कन्नूर यूनिवर्सिटी में नियुक्ति पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने ये रोक 31 अगस्त तक लगाई है और इस मामले में सभी पक्षों को नोटिस भेज कर जवाब मांगा है। इससे पहले केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने रागेश की पत्नी की कन्नूर विश्वविद्यालय में मलयालम के एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति रोक दी थी।
इस पद के लिए दूसरे स्थान के उम्मीदवार की याचिका पर सुनवाई करते हुए, अदालत ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कहा कि याचिका में शामिल सभी पक्षों -- राज्य सरकार, राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलपति को नोटिस जारी करे।
जून में कन्नूर विश्वविद्यालय ने रागेश की पत्नी प्रिया वर्गीस की नियुक्ति को मंजूरी दी थी, लेकिन आज तक उनका नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुआ। मीडिया ने इस नियुक्ति को पक्षपातपूर्ण बताया जिसके बाद, वर्गीस के लिए चीजें और खराब हो गईं।
पिछले हफ्ते सामने आई आरटीआई जानकारी से पता चला कि उन्हें पर्सनल इंटरव्यू में सबसे ज्यादा (50 में से 32) अंक मिले, जबकि दूसरे नंबर के उम्मीदवार जैकब स्कारिया को 30 अंक मिले। जहां वर्गीस का शोध स्कोर महज 156 था, दूसरे नंबर के उम्मीदवार के 651 अंक थे। लेकिन केवल साक्षात्कार के आधार पर वर्गीस को पहला स्थान दे दिया गया।
इसके बाद स्कारिया ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, यह तर्क देते हुए कि उन्हें दरकिनार कर दिया गया और अदालत ने प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद, वर्गीज की नियुक्ति में आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी। इस बीच, कन्नूर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रवींद्रन ने मीडिया से कहा कि वह अदालत के आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।
आईएएनएस
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