केजरीवाल ने एलजी को लिखा पत्र, हज कमेटी के गठन पर उठाए सवाल

नई दिल्ली केजरीवाल ने एलजी को लिखा पत्र, हज कमेटी के गठन पर उठाए सवाल

Bhaskar Hindi
Update: 2023-01-07 15:00 GMT
केजरीवाल ने एलजी को लिखा पत्र, हज कमेटी के गठन पर उठाए सवाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी के बीच महापौर चुनाव सहित कई मुद्दों को लेकर चल रही खींचतान के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को दिल्ली हज कमेटी के गठन को लेकर एलजी वीके सक्सेना को पत्र लिखा। उपराज्यपाल को संबोधित पत्र में केजरीवाल ने लिखा, आपके कार्यालय से जारी बयान में इस बात पर चुप्पी है कि आप चुनी हुई सरकार को दरकिनार कर सीधे हज कमेटी का गठन कैसे कर लेते हैं? कृपया स्पष्ट करें, सर।

केजरीवाल ने कहा- मुझे आज आपके कार्यालय द्वारा जारी एक बयान मिला है जिसमें कहा गया है कि यह डीएमसी अधिनियम के निश्चित प्रावधानों के तहत प्रशासक नियुक्ति कर सकता है..इसके तहत आपने 10 एल्डरमैन और दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की। इस निर्णय को अधिसूचित करने से पहले आपने चुनी हुई सरकार को शामिल नहीं किया।

मुख्यमंत्री ने पत्र में पूछा- सर, क्या हम यह मान सकते हैं कि यह आपकी आधिकारिक स्थिति है कि कहीं भी किसी भी कानून या संविधान में लिखा है कि उपराज्यपाल,प्रशासक या जहां कहीं भी सरकार को उपराज्यपाल/प्रशासक के रूप में परिभाषित किया गया है, उन सभी मामलों में उपराज्यपाल, निर्वाचित सरकार की अनदेखी करते हुए, सीधे ईओ-नामित और अपने विवेक से शक्तियों का प्रयोग करेंगे?

अगर ऐसा है, तो दिल्ली की चुनी हुई सरकार अप्रासंगिक हो जाएगी क्योंकि व्यावहारिक रूप से हर कानून और हर प्रावधान में प्रशासक/एल-जी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और मंत्रिपरिषद एलजी/प्रशासक के नाम पर काम करती है। सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों के अनुसार, एलजी/प्रशासक तीन आरक्षित विषयों को छोड़कर सभी पर मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधे हैं। डीएमसी अधिनियम एक स्थानांतरित विषय है और भले ही अधिनियम में प्रयुक्त शब्द एलजी/प्रशासक हैं, एलजी इस विषय पर मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधे हैं।

पक्ष में लिखा- आपके कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि चूंकि डीएमसी अधिनियम में एल-जी/प्रशासक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए आपने उन शक्तियों का सीधे प्रयोग किया और चुनी हुई सरकार को दूर रखा। पिछले 30 वर्षों से, इस अधिनियम के तहत शक्तियों और इन प्रावधानों के तहत मंत्रिपरिषद द्वारा हमेशा प्रयोग किया जाता रहा है।

दिल्ली के सीएम ने पूछा- जीएनसीटीडी अधिनियम की धारा 21 (3) सरकार को एल-जी के रूप में परिभाषित करती है। क्या इसका मतलब यह है कि अब से, आप सभी हस्तांतरित विषयों पर भी निर्वाचित सरकार को दरकिनार कर सीधे दिल्ली सरकार चलाएंगे? कृपया स्पष्ट करें, सर। पत्र में कहा गया है, अगर यह स्थिति होती है, तो भारत के प्रधानमंत्री और सभी मुख्यमंत्री अप्रासंगिक हो जाएंगे क्योंकि सभी कानूनों और संविधान में राष्ट्रपति,राज्यपाल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, न कि प्रधानमंत्री,मुख्यमंत्री।

(आईएएनएस)

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