वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला, अदालत ने ज्ञानवापी मामले को सुनने लायक बताया, हिंदू पक्ष को मिली बड़ी जीत

ज्ञानवापी केस वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला, अदालत ने ज्ञानवापी मामले को सुनने लायक बताया, हिंदू पक्ष को मिली बड़ी जीत

Bhaskar Hindi
Update: 2022-09-12 06:23 GMT
वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला, अदालत ने ज्ञानवापी मामले को सुनने लायक बताया, हिंदू पक्ष को मिली बड़ी जीत
हाईलाइट
  • विशेष उपासना स्थल कानून

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले को सुनवाई लायक बताया। अब इस मामले की सुनवाई 22 सितंबर को होगी। जिला जज ने ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिकाओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि मामला में पूरी सुनवाई होना चाहिए। वहीं कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं को खारिज किया। 

वाराणसी जिला अदालत आज तय करेगी की ज्ञानवापी मामला सुनवाई योग्य है या नहीं। अभी तक दोनों पक्षकारों ने अपनी अपनी दलीलें कोर्ट में रखी है। 

पांच  हिंदू महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा-अर्चना करने के लिए इजाजत मांगते हुए याचिका दायर की थी, जिस पर आज फैसला आना बाकी है। 

इस मामले की सुनवाई होते होते करीब तीन माह से अधिक का समय हो गया है। लेकिन कोर्ट के आज के फैसले पर पूरे  देश की निगाहें टिकी है।

इससे पहले अदालत के आदेश पर हुए ज्ञानवापी परिसर सर्वे को लेकर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, जिस पर शीर्ष कोर्ट ने सुनवाई करते हुए  जिला जज की कोर्ट  को ऑर्डर 7 रूल 10 के तहत सुनवाई का आदेश दिया था। विशेष उपासना स्थल कानून को लेकर अदालत  यह सुनवाई कर रही है कि क्या यह कानून ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में लागू होता है या नहीं। 

दोनों ही पक्ष अपने अपने पक्ष में फैसला आने की बात कह रहे है। हालांकि आपको बता दें काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे अलग-अलग कोर्ट में पेंडिंग हैं।  

ज्ञानवापी मामले को लेकर देशभर की कई अदालतों में लगी याचिकाओं में दावा किया गया है कि 16 वीं शताब्दी में  मुगल बादशाह औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर यहां ज्ञानवापी मस्जिद बनवाया था। 


 

 

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