छत्तीसगढ़ में एनएएन घोटाले पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया- आरोपियों की मदद कर रहे संवैधानिक पदाधिकारी..
नई दिल्ली छत्तीसगढ़ में एनएएन घोटाले पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया- आरोपियों की मदद कर रहे संवैधानिक पदाधिकारी..
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ में नागरिक अपूर्ति निगम (एनएएन) घोटाला मामले की जांच सीबीआई को स्थानांतरित करने और मुकदमे को राज्य से बाहर स्थानांतरित करने की मांग करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि संवैधानिक पदाधिकारी दोषियों की मदद कर रहे थे।
ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश यू.यू. ललित ने कहा कि जांच से पता चला है कि हाईकोर्ट का एक न्यायाधीश संवैधानिक पदाधिकारियों के संपर्क में था जो आरोपियों की मदद कर रहे थे। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी, राकेश द्विवेदी और कपिल सिब्बल ने मामले में प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व किया। प्रतिवादी के एक वकील ने तर्क दिया कि यह घोटाला छत्तीसगढ़ में भाजपा के शासन के दौरान हुआ था।
मेहता ने कहा कि अन्य सह-आरोपियों के अनुसूचित अपराधों की गंभीरता को कम करने का प्रयास किया गया था और आरोपी ने गवाह को ईडी के समक्ष दिए गए बयानों को वापस लेने के लिए भी प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप चैट ने आरोपी आईएएस अधिकारियों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के बीच संलिप्तता का खुलासा किया। उन्होंने कहा, मेरे पास व्हाट्सएप चैट हैं। हमने नामों का खुलासा नहीं किया है ताकि सिस्टम से लोगों का विश्वास न डगमगाए। उन्होंने कहा, क्या हमें संवैधानिक पदाधिकारी के संपर्क में व्यक्ति का खुलासा करना चाहिए? इस पर रोहतगी ने जवाब दिया, तो क्या? जज कानून से ऊपर नहीं हैं..
सिब्बल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को सीलबंद लिफाफे में दस्तावेज दाखिल करने दें। एक हस्तक्षेपकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने मुकदमे के हस्तांतरण के लिए ईडी की दलील पर सहमति जताई। दलीलें सुनने के बाद, शीर्ष अदालत ने छत्तीसगढ़ और अन्य पक्षों को सीलबंद लिफाफे में सामग्री दाखिल करने का निर्देश दिया और अगले सोमवार को सुनवाई के लिए निर्धारित किया।
ईडी ने घोटाले के सिलसिले में दो आईएएस अधिकारियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। एनएएन घोटाला 2015 में सामने आया था और इसमें शामिल लोगों पर कम गुणवत्ता वाले चावल, चना, नमक आदि की आपूर्ति करने का आरोप लगाया गया है। ईडी ने छत्तीसगढ़ से मुकदमे को स्थानांतरित करने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आरोपी के खिलाफ विधेय अपराध को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है।
(आईएएनएस)
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