दिल्ली की अदालत ने आबकारी नीति मामले में सीबीआई को शराब कारोबारी से पूछताछ की अनुमति दी
दिल्ली दिल्ली की अदालत ने आबकारी नीति मामले में सीबीआई को शराब कारोबारी से पूछताछ की अनुमति दी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को कथित आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए शराब कारोबारी अमनदीप सिंह ढल से पूछताछ करने की अनुमति दे दी।
ढल न्यायिक हिरासत में यहां तिहाड़ जेल में बंद है। एजेंसी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के सीबीआई जज एम.के. नागपाल से कहा कि कुछ नई जानकारियां सामने आई हैं।उसने कहा, ..कुछ नए सबूत सामने आए हैं। आबकारी मामले में आरोपियों के बीच रची गई साजिश का पता लगाने के लिए ढल से और पूछताछ की जरूरत है। न्यायाधीश नागपाल ने एजेंसी को जेल के अंदर ढल से पूछताछ करने और इस सप्ताह किसी भी दिन उसका बयान दर्ज करने की अनुमति दी।
जांच एजेंसी ने पहले भी इस मामले में ढल से पूछताछ की थी। ढल ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक हैं और उन्हें 1 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आबकारी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था। सीबीआई द्वारा 26 फरवरी को दिल्ली के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने के तीन दिन बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था।
मामले के संबंध में लंबी पूछताछ के बाद ढल को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लाई गई आबकारी नीति का मसौदा तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप है। वह सीबीआई की प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी नामजद आरोपी है। ब्रिंडको विभिन्न प्रकार के शराब ब्रांडों और संबंधित पेय पदार्थो का एक प्रमुख आयातक और वितरक है।
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