सिर में गोली वाली टिप्पणी को लेकर भाजपा ने अभिषेक बनर्जी को कोर्ट में घसीटा
कोलकाता सिर में गोली वाली टिप्पणी को लेकर भाजपा ने अभिषेक बनर्जी को कोर्ट में घसीटा
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के लोकसभा सदस्य सुकांत मजूमदार ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एक याचिका दायर की, जिसमें 13 सितंबर को दिए दए सिर में गोली मारने वाले बयान को लेकर कार्रवाई की मांग की गई थी। मजूमदार ने कहा कि शुरू में उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया, इसलिए उनके पास अदालत जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।
जानकारी के मुताबिक, पार्टी रैली के दौरान पुलिस अधिकारी देबजीत चटर्जी को पीटा गया था। जिसके बाद उन्हें सरकारी एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अभिषेक बनर्जी घायल पुलिस अधिकारी से मिलने एसएसकेएम अस्पताल पहुंचे। उसके बाद मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर वह पुलिस अधिकारी की जगह पर होते तो हिंसा और आगजनी में लिप्त लोगों के सिर में गोली मार देते।
गुरुवार को मजूमदार व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए और न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की ताकि पुलिस मामले में प्राथमिकी दर्ज करे। उन्होंने कहा, एक जन प्रतिनिधि सार्वजनिक रूप से ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकता और पुलिस इस पर चुप नहीं रह सकती है।
इस मामले पर तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य शांतनु सेन ने कहा कि ये भाजपा के राजनीतिक दिवालियापन का संकेत है। उन्होंने कहा, लोगों द्वारा खारिज किए जाने के बाद, भाजपा नेता हमारे नेताओं पर हमले करने के लिए अदालत, केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय जैसी केंद्रीय एजेंसियों की शरण ले रहे हैं।
(आईएएनएस)
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