बंगाल भर्ती घोटाला : माणिक भट्टाचार्य की न्यायिक हिरासत 24 नवंबर तक बढ़ी
पश्चिम बंगाल सियासत बंगाल भर्ती घोटाला : माणिक भट्टाचार्य की न्यायिक हिरासत 24 नवंबर तक बढ़ी
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के विधायक और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीबीपीई) के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य की न्यायिक हिरासत और 14 दिन के लिए बढ़ा दी। उन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है।
भट्टाचार्य के वकील ने अदालत में एक याचिका दायर कर उनके मुवक्किल को स्वास्थ्य के आधार पर और किसी भी हालत में जमानत देने की मांग की। हालांकि ईडी के वकील फिरोज एडुल्जी ने जमानत याचिका का विरोध किया। 2014 में भर्ती परीक्षा में योग्य नहीं होने के बावजूद प्राथमिक शिक्षकों के रूप में 325 उम्मीदवारों को काम पर रखने का दावा करते हुए एडुल्जी ने तर्क दिया कि केंद्रीय एजेंसी को इस विशेष घोटाले में भट्टाचार्य की संलिप्तता की जांच में गहराई से जाने की जरूरत है और इसके लिए ईडी के अधिकारियों को उनसे और पूछताछ करने की जरूरत है।
ईडी के वकील ने अदालत में कुछ दस्तावेज भी पेश किए, जिनमें भट्टाचार्य, उनके बेटे और उनके कुछ रिश्तेदारों के खातों में विभिन्न निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों से 20.73 करोड़ रुपये की भारी राशि हस्तांतरित की गई थी। इस बिंदु पर उन्होंने राज्य में निजी शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों के एक छत्र संगठन, ऑल बंगाल टीचर्स ट्रेनिंग अचीवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष तापस मंडल द्वारा ईडी को दिए गए बयान का भी हवाला दिया जहां उन्होंने कहा कि ऑफलाइन पंजीकरण शुल्क था भट्टाचार्य के निर्देश पर बोर्ड के कार्यालय में भेजा गया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद भट्टाचार्य को 24 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
(आईएएनएस)
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