लोकसभा चुनाव 2024: मप्र हाई कोर्ट ने की डमी उम्मीदवार की याचिका खारिज

  • इंदौर में कांग्रेस को एक और झटका
  • कांग्रेस प्रत्याशी ने थामा बीजेपी का दामन
  • डमी कांग्रेस प्रत्याशी पहुंचा कोर्ट

Bhaskar Hindi
Update: 2024-04-30 13:28 GMT

डिजिटल डेस्क,इंदौर। मध्यप्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस को झटके पर झटका लगा।मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के डमी (वैकल्पिक) उम्मीदवार मोती सिंह की रिट याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।इससे पहले कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार ने बीजेपी का दामन थाम लिया और निर्वाचन अधिकारी के पास जाकर अपना नामांकन वापस ले लिया।

हाईकोर्ट ने रेल के वेटिंग टिकट लिस्ट का हवाला देते हुए कहा कि जब वह कंफर्म नहीं होती है तो फिर वेटिंग टिकट अपने आप ही रद्द हो जाती है। ऐसे में यात्री को एक जनरल टिकट से यात्रा करनी चाहिए ताकि वो बिना फाइन यात्रा कर सके। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता मोती पटेल को चुनाव आयोग के पास जाने का सुझाव भी दे दिया।

आपको बता दें सोमवार 29 अप्रैल को कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम के नामांकन वापसी के बाद से डमी कैंडिडेट मोती पटेल ने हाईकोर्ट का रुख किया था।जबकि चार दिन पहले ही निर्वाचन अधिकारी द्वारा सिंह का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया था। सिंह ने इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम के पर्चा वापस लेने का हवाला देते हुए कोर्ट से गुहार लगायी थी कि उन्हें पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए।

मोती पटेल ने अपनी याचिका में कहा था कि नियमानुसार कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन यदि निरस्त हो जाता है या वे नाम वापस ले लेते हैं तो डमी प्रत्याशी ही अधिकृत प्रत्याशी माना जाता है। बम ने नामांकन वापस लिया है तो उन्हें कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का अधिकार है।हालांकि कोर्ट ने उनके इस तर्क को नहीं माना और याचिका खारिज कर दिया।

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