चुनावी बॉण्ड से जबरन वसूली का आरोप: केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ बेंगलुरु की विशेष कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश
- चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली का आरोप
- स्पेशल कोर्ट ने दिया मुकदमा दर्ज कराने का आदेश
- तिलक नगर पुलिस निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी
डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ बेंगलुरु की एक कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड के जिए जबरन वसूली के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
खबरों से मिली जानकारी के अनुसार बेंगलुरु में जनप्रतिनिधियों की स्पेशल कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि जनाधिकार संघर्ष संगठन के आदर्श अय्यर ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ एक निजी शिकायत (पीसीआर) दर्ज कराई थी। अय्यर ने अपनी शिकायत में मंत्री और अन्य के खिलाफ चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली के आरोप लगाए। जनप्रतिनिधियों की स्पेशल कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली के आरोपों के संबंध में मकुदमा दर्ज कराने का आदेश दिया। पीसीआर में आरोप है कि चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली की गई थी।
आपको बता दें बेंगलुरु की विशेष अदालत 42वीं एसीएमएम कोर्ट ने ये आदेश दिया है। कोर्ट आदेश के बाद तिलक नगर पुलिस अब निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें 2018 में केंद्र सरकार नेचुनावी बॉन्ड योजना शुरू की थी । इस योजना का उद्देश्य राजनीतिक पार्टियों को दिए जाने वाले नकद चंदे की जगह बैंक से बॉण्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को देना होता था।
केंद्र सरकार ने चुनावी बॉण्ड के जरिए राजनीति में होने वाली फंडिंग में पारदर्शिता में सुधार लाने की बात कही थी। लेकिन चुनावी बॉन्ड में सबसे बड़ी कमी थी कि पॉलिटिकल पार्टियां बॉण्ड के जरिए चंदा तो ले लेती , लेकिन इसका खुलासा नहीं होता था। बाद में विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर चुनावी बॉण्ड के बहाने भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए। बाद में विपक्ष के आरोपों और दायर याचिका के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉण्ड योजना को कैंसिल कर दिया।