मानहानि मामला: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 20 फरवरी को मानहानि मामले की सुनवाई

  • अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी
  • भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी व्यस्त
  • 4अगस्त 2018 को मानहानि का केस दायर हुआ था

Bhaskar Hindi
Update: 2024-01-18 13:30 GMT

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सुलतानपुर की ‘एमपी-एमएलए’ कोर्ट में 20 फरवरी को सुनवाई होगी। अभियोजन पक्ष के वकील संतोष कुमार पांडेय ने बृहस्पतिवार को अदालत को बताया कि इस मामले में राहुल को आज अदालत में हाजिर होना था मगर उनकी ओर से अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला पेश हुए और उनका पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि राहुल इस वक्त पार्टी की 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के संदर्भ में नागालैंड और असम के बीच में व्यस्त हैं, एवं उन्हें एक दिन पहले ही अदालत का समन मिला है। पूर्व में जानकारी न होने और कम समय होने के कारण वे नहीं पहुंच सकते, इस वजह से वे आज कोर्ट में हाजिर नहीं हो सके हैं। अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने एप्लीकेशन देते हुए कोर्ट से जमानत कराने के लिए समय मांगा है। कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए आगामी तारीख 20 फरवरी कर दी। 

आपको बता दें कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी व विजय मिश्र ने 4अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। विजय मिश्र ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि 15 जुलाई 2018 को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी की थी। इस मामले में विजय मिश्रा की ओर से अधिवक्ता संतोष पाण्डेय ने परिवाद दायर किया है। इसमें कोर्ट ने पूर्व में राहुल के विरुद्ध वारंट जारी किया है।

अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने आज गुरुवार 18 जनवरी को कोर्ट से कहा है कि हमको परिवाद की कोई नकल नहीं मिली है। नकल दिलाई जाए ताकि हम आपत्ति दाखिल कर सकें। मुकदमें में कोर्ट ने 20 फरवरी तय की है।

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