दिल्ली शराब मामला: सुको में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की अंतरिम जमानत का ईडी ने हलफनामा दायर कर किया विरोध

  • प्रवर्तन निदेशालय ने हलफनामे में कही कई बातें
  • चुने हुए सीएम हैं कोई आदतन अपराधी नहीं केजरीवाल-सुको
  • केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध

Bhaskar Hindi
Update: 2024-05-09 13:51 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत मिलने से पहले पर प्रवर्तन निदेशालय ने हलफनामा दायर कर विरोध किया है। टॉप कोर्ट में दायर हलफनामा में ईडी ने कहा कि कानून सभी के लिए समान है और चुनाव प्रचार कोई मौलिक, संवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है।

ईडी ने शीर्ष अदालत से अपने हलफनामे में कहा कि किसी भी नेता को चुनाव प्रचार के लिए बेल नहीं दी  गई है। इस तरह अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए केजरीवाल को जमानत देना एक गलत दिशा कायम करेगा। 

आपको बता दें इससे एक दिन पहले मंगलवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और आदतन अपराधी नहीं हैं। अदालत ने कहा था कि चुनाव सिर पर हैं और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए असाधारण परिस्थितियां हैं। 

ईडी का कहना है कि कोई भी राजनेता किसी विशेष दर्जे का दावा नहीं कर सकता। जांच एजेंसी ने आगे कहा कि अपराध करने पर नेताओं को भी अन्य नागरिकों की तरह ही गिरफ्तार किया जा सकता है। अपने हलफनामे में ईडी ने आगे कहा है कि केवल चुनाव प्रचार अभियान के लिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना समानता के नियम के खिलाफ होगा।

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