सरकार से सवाल: भाजपा विधायक ने डिप्‍टी सीएम शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच की सहमति वापस लेने को हाईकोर्ट में दी चुनौती

  • बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने दायर की याचिका
  • डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच
  • सहमति पर कांग्रेस सरकार के फैसले पर उठाया सवाल

Bhaskar Hindi
Update: 2023-11-28 11:12 GMT

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक के भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने मंगलवार को उच्च न्यायालय के समक्ष एक अंतरिम याचिका दायर की, इसमें उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए सहमति वापस लेने के कांग्रेस सरकार के फैसले पर सवाल उठाया गया।

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एक बड़ा विवाद खड़ा करते हुए, राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई जांच के लिए सहमति वापस लेने का निर्णय लिया। पिछली बीजेपी सरकार ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया था।

यत्नाल ने अपनी याचिका में दावा किया, "मामले के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा की जा रही जांच को विफल करने का प्रयास किया गया है। इस मामले में सीबीआई जांच पूरी होने के चरण में है। इस स्तर पर, कांग्रेस सरकार का निर्णय कानून के खिलाफ है।" याचिका में कहा गया है कि सरकार के इस कदम का उद्देश्य सीबीआई जांच को बाधित करना है और न्यायपालिका में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है।

विधायक यत्नाल ने अपनी याचिका में कहा कि उच्च न्यायालय उन्हें अपनी दलीलें प्रस्तुत करने की अनुमति दे, ताकि सरकार द्वारा सीबीआई जांच के लिए सहमति वापस लेने के फैसले पर रोक लगाई जा सके। इस संबंध में 23 नवंबर को राज्य कैबिनेट में निर्णय लिया गया था।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि आय से अधिक संपत्ति का मामला सीबीआई को सौंपने का फैसला कानून के खिलाफ है, क्योंकि तत्कालीन बीजेपी सरकार ने स्पीकर से सहमति लेने की जहमत नहीं उठाई। हालांकि, पूर्व अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने टिप्पणियों की निंदा करते हुए कहा कि उस समय उनकी सहमति की आवश्यकता नहीं थी।

आईएएनएस

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