केजरीवाल की रिहाई: तिहाड़ जेल से 39 दिन बाद अंतरिम जमानत पर रिहाई, जानिए गिरफ्तारी से जमानत तक का पूरा घटनाक्रम
- सुप्रिम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी अंतरिम जमानत
- केजरीवाल को 21 दिन के बाद करना होगा सरेंडर
- जानिए आबकारी मामले में केजरीवाल का अब तक का घटनाक्रम
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से शराब नीति मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद शुक्रवार रात को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने आवास पर पहुंचे। तिहाड़ जेल में 39 दिन बीताने के बाद केजरीवाल के आवास पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जमकर स्वागत किया। कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी है। इसके बाद उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा।
कोर्ट में जस्टिस दीपांकर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत देने पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि केजरीवाल के चुनाव प्रचार पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। बेंच ने कहा, "अपीलकर्ता अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय दलों में से एक के नेता हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि (उनके खिलाफ) गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है. उनका कोई आपराधिक इतिहास (भी) नहीं है। वह समाज के लिए ख़तरा भी नहीं हैं।"
आबकारी नीति मामले में केजरीवाल का घटनाक्रम
नवंबर 2021
दिल्ली में आप सरकार ने लागू की आबकारी नीति
जुलाई 2022
शराब नीति को लेकर एलजी वीके सक्सेना ने कथित अनियमितताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की जांच करने पर जोर दिया।
अगस्त 2022
शराब नीति में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने कथित अनियमितताओं की शिकायत दर्ज की।
सिंतबर 2022
दिल्ली में आबकारी नीति को रद्द किया गया।
अक्टूबर 2023
केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अरविंद केजरीवाल को पहला समन भेजा गया। इस समन में केजरीवाल को पूछताछ के लिए 2 नवंबर तक ईडी कार्यालय में पेश होने को कहा गया।
दिसंबर 2023
अरविंद केजरीवाल की ईडी ने दो समन जारी किए। इसमें दिल्ली के सीएम को 21 और 3 फरवरी तक पूछताछ के लिए बुलाया गया।
जनवरी 2024
ईडी ने केजरीवाल को फिर से दो समन जारी किए। इसमें केजरीवाल से 18 जनवरी और 2 फरवरी को ईडी दफ्तर पर पूछताछ के लिए बुलाया गया।
फरवरी 2024
अरविंद केजरीवाल की ओर से बार-बार समन को नजरअंदाज करने पर ईडी ने मजिस्ट्रेट अदालत में शिकायत दर्ज की। इसके बाद मजिस्टेरेट अदालत ने ईडी की शिकायत के मद्देनजर केजरीवाल को फिर से समन जारी किया। ईडी की ओर से केजरीवाल को तीन समन जारी किए गए। इसमें पहला समन 19 फरवरी, दूसरा 26 फरवरी और तीसरा 4 मार्च को पूछताछ के लिए भेजा गया।
7 मार्च
केजरीवाल का समन को नजअंदाज करने पर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ईडी की नई शिकायत पर उन्हें फिर से समन भेजा गया।
15 मार्च
सेशन कोर्ट ने समन को नजरअंदाज करने पर केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही करने पर प्रतिबंध लगाने से मना कर दिया।
16 मार्च
समन को नजरअंदाज और ईडी की शिकायतों को लेकर केजरीवाल मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुआ। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी।
21 मार्च
दिल्ली हाई कोर्ट ने केजीरवाल की ईडी की गिरफ्तारी से बचने की याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद कुछ घंटो के अंदर ईडी ने केजरीवाल को उनके आवास से हिरासत में ले लिया।
9 अप्रैल
ईडी की गिफ्तारी से बचने वाली केजरीवाल की याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।
10 अप्रैल
हाई कोर्ट की ओर से ईडी की गिरफतारी को जारी रखने के याचिक के खिलाफ केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
15 अप्रैल
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिक पर 24 अप्रैल तक जवाब मांगने का आदेश दिया।
24 अप्रैल
सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने कहा कि केजरीवाल ने अपने आचरण से जांच अधिकारी को इस बात के लिए संतुष्ट किया कि वह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी हैं।
29 अप्रैल
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से केजरीवाल को बयान दर्ज कराने के संबंध में लगातार भेजे जा रहे समन पर उपस्थित ना होने पर सवाल किया। कोर्ट ने पूछा कि क्या केजरीवाल अपना पक्ष दर्ज न करना के आधार पर गिरफ्तारी को चुनौती दे सकते हैं।
3 मई
सुप्रीम कोर्ट ने कहा देश में जारी लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार करने की बात कही।
8 मई
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की अंतरिम जमान पर 10 मई को फैसला सुनाया जाएगा।
10 मई
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को 2 जून तक सरेंडर कर जेल में वापस लौटना होगा।