बड़ा झटका: आप नेता सत्येंद्र जैन की फिर बढ़ी मुश्किलें, 7 करोड़ रुपये रिश्वत लेने का लगा आरोप, एलजी ने दी जांच की परमिशन
- आप नेता सत्येंद्र जैन की बढ़ी मुश्किलें
- जेल में बंद पूर्व मंत्री पर रिश्वतखोरी करने का लगा आरोप
- दिल्ली एलजी ने दी जांच की अनुमति
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद आप नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने शनिवार को रिश्वते लेने के मामले में जैन पर भ्रष्टाचार विवारण (पीओसी) अधिनियम के अंतर्गत जांच की अनुमति दी है। दरअसल, आप नेता पर 70 विधानसभा क्षेत्रों में सीसीटीवी लगाने से संबंधित 571 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट में 7 करोड़ रुपये रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है।
दिल्ली एलजी ने दी जांच की अनुमति
इस संबंध में दिल्ली एलजी कार्यालय ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी किया है। इसमें बताया गया है कि दिल्ली के एलजी वी के सक्सेना ने आप नेता पर एसीबी द्वारा जांच की अनुमति दी है। जिसके लिए पीओसी अधिनियम, 1998 की धारा 17 ए के तहत मामले को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजने के डीओवी के प्रस्ताव से सहमत हो गए हैं।
दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री रह चुके सत्येंद्र जैन के खिलाफ एलजी के जांच की अनुमति पर आतिशी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "बीजेपी दिन-रात दिल्ली सरकार के खिलाफ साजिश में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ 10 साल में 200 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, लेकिन आज तक कहीं से भी भ्रष्टाचार का एक भी रुपया बरामद नहीं हुआ है। अब यह एक और फर्जी मामला है।"
Delhi LG VK Saxena approves investigation under the Prevention of Corruption (PoC) Act against jailed former Delhi Minister Satyendar Jain in a bribery case. Satyendar Jain is accused of receiving a bribe of Rs 7 crore in connection with a Rs 571 crore project for the…
— ANI (@ANI) July 6, 2024
जानिए क्या है मामला
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) कंपनी के पूर्व कर्मचारी ने कंप्लेंट दर्ज कराई थी। इस कंप्लेंट में बताया गया था कि दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने वाले प्रोजेक्ट में गड़बड़ी बताकर 16 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई थी। इसके बाद सत्येंद्र जैन ने कथित तौर पर इसी पेनल्टी को हटाने की आड़ में सात करोड़ रुपये रिश्वत के तौर पर वसूल किए थे। इस मामले की जांच एंटी करप्शन ब्रांच जांच की ओर से की जा रही थी। जिसके बाद अब एलजी ने सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार निवारण (पीओसी) अधिनियम के अंतर्गत जांच की अनुमति प्रदान की है।