कानून: आरपीएफ के डीआईजी रहे संतोष दुबे को प्री-मैच्योर रिटायरमेंट देने का आदेश झारखंड हाईकोर्ट ने किया रद्द
झारखंड हाईकोर्ट ने आरपीएफ में डीआईजी के पद पर तैनात रहे संतोष कुमार दुबे को प्री-मैच्योर रिटायरमेंट देने के रेलवे बोर्ड का आदेश रद्द कर दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने रेलवे बोर्ड को तत्काल उनकी ज्वाइनिंग कराने का आदेश दिया है।
रांची, 6 अगस्त (आईएएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट ने आरपीएफ में डीआईजी के पद पर तैनात रहे संतोष कुमार दुबे को प्री-मैच्योर रिटायरमेंट देने के रेलवे बोर्ड का आदेश रद्द कर दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने रेलवे बोर्ड को तत्काल उनकी ज्वाइनिंग कराने का आदेश दिया है।
संतोष कुमार दुबे के खिलाफ विभागीय कार्यवाही पर रोक के बावजूद रेलवे बोर्ड ने 5 दिसंबर 2023 को उनके प्री-मैच्योर रिटायरमेंट का आदेश जारी किया था। उस वक्त वह लखनऊ में आरपीएफ के डीआईजी के पद पर पदस्थापित थे। पूर्व में वह झारखंड में चक्रधरपुर, धनबाद और रांची डिवीजन में पोस्टेड रहे हैं।
संतोष दुबे झारखंड की सीनियर आईपीएस प्रिया दुबे के पति हैं। रेलवे बोर्ड ने उनके खिलाफ प्री-मैच्योर रिटायरमेंट की कार्रवाई आय से 1.48 करोड़ की अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में की थी।
इस मामले में बिहार के दानापुर में 10 जुलाई 2013 को उनके खिलाफ एफआईआर हुई थी और इसकी जांच सीबीआई ने की थी। सीबीआई ने अपने आरोपपत्र में कहा था कि संतोष कुमार दुबे ने वर्ष 1998 से लेकर वर्ष 2013 के दौरान झारखंड के अलग-अलग जिलों में पोस्टिंग के दौरान आय से अधिक धन अर्जित किया है।
इस मामले में 31 जनवरी 2023 को आरपीएफ, नई दिल्ली ने संतोष दुबे के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की थी। इसके खिलाफ दुबे ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
हाईकोर्ट ने 5 अक्टूबर 2023 को विभागीय कार्यवाही के इस आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद विगत 5 दिसंबर को रेलवे बोर्ड ने उन्हें प्री-मैच्योर रिटायरमेंट दे दिया था।
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