अंतरराष्ट्रीय: फ्रांस और नॉर्वे ने इजरायल पर आईसीसी की कार्रवाई का किया समर्थन

फ्रांस ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, पूर्व इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद देफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के ल‍िए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) का समर्थन किया है।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-11-22 12:25 GMT

पेरिस, 22 नवंबर (आईएएनएस)। फ्रांस ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, पूर्व इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद देफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के ल‍िए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) का समर्थन किया है।

आईसीसी के प्री-ट्रायल चैंबर ने नेतन्याहू और गैलेंट पर 8 अक्टूबर, 2023 और 20 मई, 2024 के बीच "मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराध" का आरोप लगाया है। इस बीच, श‍िन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, मोहम्मद देफ पर 7 अक्टूबर, 2023 से इजरायल और फिलिस्तीन के क्षेत्रों में युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध करने का आरोप है।

फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्रिस्टोफ लेमोइन ने एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि न्यायालय "अंतरराष्ट्रीय स्थिरता की गारंटी" है और इसके आदेशों का "सभी स्थितियों में" पालन किया जाना चाहिए।

लेमोइन ने संवाददाताओं से कहा, "दंड से मुक्ति के विरुद्ध लड़ाई हमारी प्राथमिकता है।" उन्होंने कहा कि फ्रांस आईसीसी की कार्रवाई का समर्थन करना जारी रखेगा।

हालांकि, जब लेमोइन से पूछा गया कि क्या इजरायल के प्रधानमंत्री को फ्रांस आने पर गिरफ्तार किया जाएगा, तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और इसे "कानूनी रूप से जटिल" मुद्दा बताया।

उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) का मेजबान देश फ्रांस, गाजा और लेबनान में सांस्कृतिक विरासतों को लेकर बेहद चिंतित है, जिन्हें इजरायल द्वारा युद्धों के दौरान नष्ट कर दिया गया है।

इस बीच, नॉर्वे ने भी आईसीसी की कार्रवाई का समर्थन किया है। देश के विदेश मंत्री एस्पेन बार्थ ईडे ने गुरुवार को कहा, "गंभीर अपराधों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने में आईसीसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।"

उन्होंने कहा, "यह महत्वपूर्ण है कि आईसीसी अपने आदेश का पालन विवेकपूर्ण तरीके से करे। मुझे विश्वास है कि न्यायालय उच्चतम निष्पक्ष सुनवाई मानकों के आधार पर मामले को आगे बढ़ाएगा।"

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Similar News