न्यूज़क्लिक विवाद: न्यूज़क्लिक के संपादक, एचआर प्रमुख की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
न्यूज़क्लिक मामले में गुरुवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वहां के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती द्वारा दायर याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने मामले को गुरुवार तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया। पुरकायस्थ ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दिल्ली पुलिस द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। आरोप है कि न्यूज पोर्टल को चीन के समर्थन में प्रोपेगेंडा चलाने के लिए पैसे मिले थे। पुरकायस्थ की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल अदालत में पेश हुए।
पिछले हफ्ते, दिल्ली उच्च हाई कोर्ट ने पुरकायस्थ और चक्रवर्ती की याचिका खारिज कर दी थी और पुलिस रिमांड को बरकरार रखा था। ये दोनों 10 अक्टूबर से न्यायिक हिरासत में हैं। 3 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने न्यूज़क्लिक दफ्तर और समाचार पोर्टल के संपादकों और पत्रकारों के आवासों सहित कई छापे के बाद दोनों को गिरफ्तार किया था। हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद पुरकायस्थ सोमवार को शीर्ष अदालत पहुंचे। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर की। उन्होंने इसे तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया और कहा कि संपादक 70 वर्षीय व्यक्ति हैं।
(आईएएनएस)
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|