दहेज प्रताड़ना पर अब देश के किसी भी कोने में केस दर्ज करा सकेंगी महिलाएं, SC का फैसला

दहेज प्रताड़ना पर अब देश के किसी भी कोने में केस दर्ज करा सकेंगी महिलाएं, SC का फैसला

Bhaskar Hindi
Update: 2019-04-09 14:43 GMT
हाईलाइट
  • चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में बनी कमेटी का फैसला
  • पहले ससुराल क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में ही दर्ज होता था मामला
  • सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महिलाओं को मिलेगी बड़ी राहत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दहेज उत्पीड़न की शिकार महिला अब देश के किसी भी स्थान से ससुराल पक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में बनी सुप्रीम कोर्ट कोर्ट की बैंच ने मंगलवार को ये फैसला सुनाया। कोर्ट के फैसले के बाद अब उत्पीड़न का शिकार बनी महिला उस स्थान पर भी एफआईआर दर्ज करा सकती है, जहां वो वर्तमान में रह रही है।

बता दें कि दहेज उत्पीड़न का मामला इंडियन पीनल कोड की धारा 498 ए के तहत आता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले उत्पीड़न का शिकार हुई महिला को ससुराल क्षेत्र में स्थित पुलिस स्टेशन में ही मामला दर्ज कराना होता था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसलेसे अब ऐसी महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें ससुराल पक्ष द्वारा दहेज के लिए सताए जाने के बाद मायके पक्ष में रहकर आगे का जीवन बिताना पड़ रहा है।

 

 

 

 

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