शिक्षक घोटाला : कलकत्ता हाईकोर्ट ने डब्ल्यूबीबीएसई के पूर्व चेयरमैन की जमानत याचिका की खारिज
पश्चिम बंगाल शिक्षक घोटाला : कलकत्ता हाईकोर्ट ने डब्ल्यूबीबीएसई के पूर्व चेयरमैन की जमानत याचिका की खारिज
- गंगोपाध्याय को सलाखों के पीछे रख पाएगी
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने करोड़ों रुपये के शिक्षक भर्ती घोटाले में कथित संलिप्तता के सिलसिले में पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीबीएसई) के पूर्व चेयरमैन कल्याणमय गंगोपाध्याय की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी। जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने सीबीआई से सवाल किया कि बिना ठोस सबूत और तर्क के केंद्रीय एजेंसी कब तक गंगोपाध्याय को सलाखों के पीछे रख पाएगी।
कोर्ट इस मामले में गुरुवार को सीबीआई के वकील की दलीलें सुनेगा। न्यायमूर्ति बागची ने कहा, शिक्षक भर्ती घोटाले में अपनी जांच प्रक्रिया को और अधिक पुख्ता बनाएं। याद रखें कि अपात्र उम्मीदवारों को महज प्यार से नौकरी की पेशकश नहीं की गई थी। घोटाले के सिलसिले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से ही गंगोपाध्याय सलाखों के पीछे हैं। डब्ल्यूबीबीएसई के पूर्व अध्यक्ष के वकील ने स्वास्थ्य और उम्र के आधार पर जमानत याचिका दायर की।
पिछले साल 22 दिसंबर को इसी मामले में सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति बागची ने मामले में सीबीआई और उसके वकील के बीच समन्वय की कमी पर नाराजगी जताई थी। न्यायमूर्ति बागची ने सीबीआई के वकील से कहा, कृपया जांच अधिकारी के साथ बैठें और मामले पर चर्चा करें। मामले को विस्तार से समझने की कोशिश करें। अदालत इस मामले में आपसे स्पष्ट अवलोकन चाहती है। बेहतर होगा कि आप न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय से संपर्क करें जो मुख्य रूप से इस मामले से निपट रहे हैं। वह सब कुछ समझा देंगे। सीबीआई को भी मामले की गंभीरता को समझना चाहिए। इस मामले में इस तरह के जांचकर्ताओं का सामना करने के लिए हमें खेद है।
(आईएएनएस)
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