कोर्ट कमिश्नर को हटाने से किया इनकार, मस्जिद के दोबारा सर्वे का दिया आदेश 

ज्ञानवापी मस्जिद केस में आया कोर्ट का फैसला   कोर्ट कमिश्नर को हटाने से किया इनकार, मस्जिद के दोबारा सर्वे का दिया आदेश 

Bhaskar Hindi
Update: 2022-05-12 10:59 GMT
कोर्ट कमिश्नर को हटाने से किया इनकार, मस्जिद के दोबारा सर्वे का दिया आदेश 
हाईलाइट
  • ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर फैसला
  • मुस्लिम पक्षकारों को झटका

डिजिटल डेस्क, वाराणसी। वाराणसी की स्थानीय कोर्ट ने आज ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने फैसले में कहा, मस्जिद के सर्वे के लिए नियुक्त किये गये कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा अपने पद से नहीं हटाए जाएंगे। साथ ही पूरे मस्जिद के सर्वे का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मस्जिद के कमिशन की कार्यवाई पूर्ण नहीं होती तब तक सर्वे का कार्य जारी रहेगा। कोर्ट ने रिपोर्ट अदालत में सौंपने की आखिरी तारीख 17 मई तय की है। 

मुस्लिम पक्षकारों लगा झटका
कोर्ट के अंत्रिम आदेश से मुस्लिम पक्षकारों को झटका लगा है। एक तो उनकी तरफ से  कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाने की मांग अदालत द्वारा खारिज कर दी गई, ऊपर से मस्जिद के अंदर सर्वे की अनुमति भी दे दी गई, जिसका मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया था।

फैसले से पहले कोर्ट में सख्त सुरक्षा व्यवस्था
जस्टिस रवि कुमार के फैसला सुनाने से पहले ही कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। फैसले के समय हिंदू एवं मुस्लिम पक्ष के वकील कोर्ट में ही मौजूद थे। कोर्ट परिसर के साथ ही शहर के प्रमुख हिस्सों में भी पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किये गए थे। जिला अदालत ने इस केस का फैसला तीन  दिन चली सुनवाई के बाद सुरक्षित रख लिया था।

गौरतलब है कि, इस मामले की शुरुआत कुछ महिलाओं द्वारा अप्रैल 2021 में स्थानीय अदालत में याचिका दायर करने से हुई। याचिका में उन्होंने रोजाना श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने के साथ परिसर के सर्वे कराने की मांग की। महिलाओं की इसी याचिका पर कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में पुरातात्विक सर्वेक्षण की अनुमति दी थी। हालांकि सर्वे टीम जब पहुंची तो मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया जिस वजह से सर्वे बीच में ही रोक दिया गया था।
 

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