'चौकीदार चोर है' वाले बयान पर राहुल गांधी ने SC से बिना शर्त मांगी माफी
'चौकीदार चोर है' वाले बयान पर राहुल गांधी ने SC से बिना शर्त मांगी माफी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने "चौकीदार चोर है" वाले बयान को लेकर कोर्ट की अवमानना मामले में बिना शर्त सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी है। बुधवार को राहुल गांधी ने नया हलफनामा दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। राहुल गांधी ने अपने माफीनामे में कहा है, कोर्ट का अपमान करने की न तो मेरी कोई मंशा थी और न ही मैंने जानबूझ कर ऐसा किया। मैं कोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया में किसी तरह की बाधा नहीं पहुंचाना चाहता था। भूलवश मुझसे ये गलती हुई है। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के बिना शर्त वाले माफीनामे को स्वीकार कर लिया है।
बता दें कि राहुल गांधी ने अवमानना के मामले में पहले दायर किए गए दो हलफनामों में सिर्फ खेद जताया था। इस पर कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई थी। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष अदालत से मौखिक रूप से माफी मांगी थी। इसके साथ ही नया हलफनामा दाखिल करने की मोहलत मांगी थी।
Congress President Rahul Gandhi has filed a three page affidavit stating his unconditional apology to Supreme Court for his remark on Rafale deal, "Supreme Court has accepted that "chowkidaar chor hai" https://t.co/UGBf8PR8D2
— ANI (@ANI) May 8, 2019
दरअसल पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट राफेल डील के लीक दस्तावेजों को सबूत मानकर मामले की दोबारा सुनवाई के लिए राजी हो गया था। जिसके बाद राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला था और राफेल डील में घोटाला करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है। इसको लेकर बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी।
इसके बाद शीर्ष अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। इस अवमानना मामले पिछली बार राहुल गांधी की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट के सामने पेश हुए थे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। इस हलफनामे में राहुल ने तीन गलतियां मानी थी। उन्होंने कहा था, मैं कोर्ट के आदेश को ठीक से समझ नहीं सका था। मैंने जनता के बीच अपने नारे से कोर्ट के ऑर्डर को जोड़ा। मैं इसके लिए खेद व्यक्त कर चुका हूं।