अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने की मांग को लेकर कोर्ट में लगी जनहित याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने की मांग को लेकर कोर्ट में लगी जनहित याचिका

Bhaskar Hindi
Update: 2021-10-25 19:00 GMT
अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने की मांग को लेकर कोर्ट में लगी जनहित याचिका

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय में अफगानिस्तान में फंसे भारतीय समुदायों  पर एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में सरकार को अफगानिस्तान में फंसे हिंदू और सिख समुदायों के 227 भारतीय और अफगान नागरिकों को निकालने और भारत लाने का निर्देश देने की मांग की गई है। तालिबान से अपने जीवन और संपत्तियों को खतरे का सामना करना पड़ रहा है।

सामाजिक कार्यकर्ता और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रवक्ता परमिंदर पाल सिंह द्वारा अपने वकील गुरिंदर पाल सिंह के माध्यम से दायर याचिका में इन लोगों को तत्काल निकालने, ई-वीजा जारी करने और इन लोगों की सुरक्षित भारत वापसी की मांग की गई है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि दुर्भाग्य से अफगानिस्तान में फंसे भारतीय और भारतीय मूल के अफगान नागरिकों को एयरलिफ्ट करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया जबकि सरकार ने भारत में फंसे 106 अफगान नागरिकों को काबुल जाने में मदद की। इसमें कहा गया है कि फंसे हुए लोग अत्याचार से बचने की कोशिश करने के बावजूद देश छोड़ने में सक्षम नहीं थे। याचिका में  कहा गया है कि पहले 216 आवेदनों में से केवल आठ मामलों में गृह मंत्रालय ने ई-वीजा दिया था जबकि बाकी को छोड़ दिया गया था।

मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए याचिका में कहा गया है कि फंसे हुए व्यक्ति अपने जीवन और संपत्ति के लिए खतरों का सामना कर रहे हैं और अत्यधिक भय और चिंता की स्थिति में हर मिनट खर्च कर रहे हैं, और फिर भी भारत सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

 

(आईएएनएस)

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