न्यायिक परिसरों में जजों के लिए बैठने की जगह नहीं, शौचालय और पेयजल सुविधाओं की भी कमी

मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना न्यायिक परिसरों में जजों के लिए बैठने की जगह नहीं, शौचालय और पेयजल सुविधाओं की भी कमी

Bhaskar Hindi
Update: 2021-10-23 14:00 GMT
न्यायिक परिसरों में जजों के लिए बैठने की जगह नहीं, शौचालय और पेयजल सुविधाओं की भी कमी

डिजिटल डेस्क, औरंगाबाद। भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन. वी. रमना ने शनिवार को देश में न्यायिक बुनियादी ढांचे पर प्रमुख चिंताओं को उजागर करते हुए कुछ चौंकाने वाली बातें कही। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि देश में लगभग 20 प्रतिशत न्यायिक अधिकारियों के पास बैठने के लिए उचित कोर्ट रूम (न्यायालय कक्ष) तक नहीं है। सीजेआई ने अपनी चिंताओं को प्रमाणित करने के लिए कुछ आंकड़े भी पेश किए। उन्होंने कहा कि देश में न्यायिक अधिकारियों की कुल स्वीकृत संख्या 24,280 है और उपलब्ध न्यायालय कक्षों की संख्या 20,143 हैं, जिनमें 620 किराए के परिसर शामिल हैं। रमना ने कहा कि और 26 प्रतिशत अदालत परिसरों में महिलाओं के लिए अलग शौचालय नहीं है और 16 प्रतिशत में पुरुषों के लिए शौचालय नहीं है, जबकि केवल 54 प्रतिशत अदालतों में शुद्ध पेयजल की सुविधा है।

उन्होंने कहा कि इस कंप्यूटर युग में केवल 27 प्रतिशत न्यायालय कक्षों में वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के साथ न्यायाधीश के मंच पर कंप्यूटर रखा गया है, जबकि केवल 51 प्रतिशत अदालतों में पुस्तकालय है और 32 प्रतिशत के पास एक अलग रिकॉर्ड रूम है और केवल 5 प्रतिशत में बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं हैं। उन्होंने कहा, भारत में न्यायालयों के लिए अच्छा न्यायिक बुनियादी ढांचा हमेशा एक विचार रहा है। यह इस मानसिकता के कारण है कि भारत में न्यायालय अभी भी जीर्ण-शीर्ण संरचनाओं से संचालित होते हैं, जिससे उनके कार्य को प्रभावी ढंग से करना मुश्किल हो जाता है।

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ बंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच के एनेक्स बिल्डिंग के बी और सी विंग का उद्घाटन करते हुए, सीजेआई रमना ने कहा कि न्याय तक पहुंच में सुधार के लिए न्यायिक बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण है। जनता की बढ़ती मांग जो अपने अधिकारों के बारे में अधिक जागरूक है और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से विकसित हो रही है। यह ध्यान देने योग्य है कि न्यायिक बुनियादी ढांचे का सुधार और रखरखाव अभी भी एक तदर्थ और अनियोजित तरीके से किया जा रहा है। सीजेआई ने कहा, एक प्रभावी न्यायपालिका अर्थव्यवस्था के प्रभावी विकास में सहायता कर सकती है। 2018 में प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय शोध के अनुसार, समय पर न्याय देने में विफलता देश को वार्षिक जीडीपी का 9 प्रतिशत तक खर्च करती है। इसके अलावा, एक कम समर्थित न्यायपालिका का प्रभाव विदेशी निवेश पर भी देखा गया है। पर्याप्त बुनियादी ढांचे के बिना हम इस अंतर को भरने की आकांक्षा नहीं कर सकते।

अपने संबोधन में, ठाकरे ने कहा कि वह जल्द ही बंबई हाईकोर्ट के विस्तार के लिए जमीन आवंटित करेंगे और उन्होंने सीजेआई को इस समारोह करने के लिए आमंत्रित किया। यह कहते हुए कि न्याय देना अदालतों की नहीं बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है, उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया द्वारा पोषित किया गया है। ठाकरे ने कहा, इन पर दबाव है, लेकिन अगर ये स्तंभ कमजोर हो जाते हैं, तो वे ढह जाएंगे और उन्हें फिर से खड़ा करना मुश्किल होगा, मुझे लगता है कि सरकार के रूप में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने को लेकर मैं एकमात्र समाधान कर सकता हूं। मंच पर कानून मंत्री के साथ, सीजेआई रमना ने उनसे आग्रह किया कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा, मैंने प्रस्ताव भेज दिया है। मुझे जल्द ही सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद है और केंद्रीय कानून मंत्री इस प्रक्रिया में तेजी लाएंगे। रिजिजू ने अपने भाषण का जवाब देते हुए कहा कि जब न्यायपालिका की बात आती है तो कोई राजनीति नहीं होती है और हम व्यवस्था के अलग-अलग अंग हैं, लेकिन हम एक टीम हैं।

(आईएएनएस)

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