एनआईए कोर्ट ने आईएस आतंकी मूसा को सुनाई उम्रकैद की सजा

पश्चिम बंगाल एनआईए कोर्ट ने आईएस आतंकी मूसा को सुनाई उम्रकैद की सजा

Bhaskar Hindi
Update: 2022-06-03 15:30 GMT
एनआईए कोर्ट ने आईएस आतंकी मूसा को सुनाई उम्रकैद की सजा
हाईलाइट
  • मूसा कई बार सुर्खियों में आ चुका

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने शुक्रवार को इस्लामिक स्टेट (आईएस) के आतंकवादी मोहम्मद मासीउद्दीन उर्फ मूसा को उम्रकैद की सजा सुनाई।

आईएस के अलावा, मूसा जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश से भी निकटता से जुड़ा है। यह पहली बार है जब किसी आईएस आतंकवादी को पश्चिम बंगाल की किसी अदालत ने सजा सुनाई है।

5 जुलाई, 2022 को आपराधिक जांच विभाग (पश्चिम बंगाल पुलिस में सीआईडी) ने मूसा को पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान जिले के बर्दवान स्टेशन से गिरफ्तार किया था। बाद में, उसे एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया था। मूसा पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के लवपुर का रहने वाला है। जेल के वार्डन और जेल प्रहरियों पर हमला करने के लिए मूसा कई बार सुर्खियों में आ चुका है।

दिसंबर 2017 में, उसने एक जेल अधिकारी, गोबिंदो चंद्र डे पर एक धारदार वस्तु से हमला कर दिया था और उसकी गर्दन को निशाना बनाया था। उसने एक बार कोर्ट रूम में जज की तरफ जूते भी फेंके थे। यहां तक कि अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) के अधिकारी भी उससे पूछताछ करने के लिए कोलकाता आए थे।

एनआईए ने मूसा पर नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा को श्रद्धांजलि देने के लिए आए विदेशी आगंतुकों को मारने के लिए सेंट्रल कोलकाता में मदर हाउस पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया था। एनआईए के मुताबिक, मूसा मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल से आईएस के लिए भर्ती करने के लिए जिम्मेदार था।

 

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