मद्रास हाईकोर्ट ने दूसरे पोस्टमॉर्टम पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश मांगा
कल्लाकुरिची आत्महत्या मद्रास हाईकोर्ट ने दूसरे पोस्टमॉर्टम पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश मांगा
डिजिटल डेस्क, चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तमिलनाडु पुलिस और आत्महत्या करने वाली 12वीं कक्षा की छात्रा के पिता से उनकी पसंद के डॉक्टर को दूसरे पोस्टमार्टम जांच में शामिल करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश पेश करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एन. सतीश कुमार की पीठ ने कहा कि उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि याचिकाकर्ता की पसंद के डॉक्टर को दूसरी पोस्टमार्टम जांच के लिए क्यों शामिल नहीं किया जा सकता है।
अभियोजन पक्ष ने अदालत को सूचित किया कि अदालत द्वारा चुने गए डॉक्टरों की एक टीम के साथ मंगलवार को दूसरा पोस्टमार्टम किया गया। इसने यह भी कहा कि लड़की के पिता और उसके वकील ने इस प्रक्रिया में भाग नहीं लिया, भले ही उन्हें उसी के संबंध में नोटिस दिया गया था।
पुलिस ने यह भी कहा कि अदालत के निर्देशानुसार सभी प्रक्रियाएं पूरी की गईं। अभियोजन पक्ष ने उल्लेख किया कि मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित दूसरे पोस्टमार्टम में अपनी पसंद के डॉक्टर को शामिल करने की लड़की के पिता की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है।
लड़की के पिता की ओर से पेश अधिवक्ता आर. शंकरसुब्बू ने अदालत के समक्ष बताया कि नोटिस उस समय जारी किया गया था जब याचिकाकर्ता ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था जिसमें कार्ट ने दूसरी पोस्टमार्टम जांच उनकी पसंद के डॉक्टर को शामिल करने से इनकार कर दिया था। वकील ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी शिकायतें उच्च न्यायालय के समक्ष रखने की अनुमति दी थी।
(आईएएनएस)
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