बॉम्बे हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज को दी जमानत, एल्गर परिषद जातीय हिंसा मामले में है आरोपी

कोरेगांव-भीमा मामला बॉम्बे हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज को दी जमानत, एल्गर परिषद जातीय हिंसा मामले में है आरोपी

Bhaskar Hindi
Update: 2021-12-01 08:00 GMT
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज को दी जमानत, एल्गर परिषद जातीय हिंसा मामले में है आरोपी
हाईलाइट
  • भारद्वाज बुधवार को होंगी विशेष एनआईए अदालत में पेश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को वकील एवं कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज को जमानत दे दी है, जो 2018 कोरेगांव-भीमा और एल्गर परिषद जातीय हिंसा मामले में एक आरोपी हैं।

अदालत ने निर्देश दिया है कि भारद्वाज को जमानत की शर्तो को अंतिम रूप देने के लिए अगले बुधवार को विशेष एनआईए अदालत में पेश किया जाए।

हालांकि, अदालत ने इसी मामले में आठ अन्य सह-आरोपियों के आवेदनों को खारिज कर दिया, जिनमें डॉ. पी.वरवर राव, सुधीर धवले, रोना विल्सन, एडवोकेट सुरेंद्र गाडलिंग, प्रो. शोमा सेन, महेश राउत, अरुण फरेरा और वर्नोन गोंजाल्विस शामिल हैं। बता दें कि पुणे पुलिस ने जून-अगस्त 2018 में भारत के विभिन्न हिस्सों से सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था और बाद में जनवरी 2020 में इस मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अपने कब्जे में ले लिया था।

(आईएएनएस)

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