चिदंबरम को SC से नहीं मिली जमानत, ED कभी भी कर सकता है अरेस्ट
चिदंबरम को SC से नहीं मिली जमानत, ED कभी भी कर सकता है अरेस्ट
- अब ED चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है
- चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका
- सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका
डिजिटल डेस्क, दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया मामले फंसे कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी.चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस समय अगर आरोपी को अग्रिम जमानत दी जाती है तो जांच प्रभावित होगी। कोर्ट ने ये भी कहा कि आर्टिकल 32 के तहत अग्रिम जमानत किसी का मौलिक अधिकार नहीं हो सकता।
कोर्ट ने इस बात को भी मान लिया है कि ईडी इस मामले में पी. चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है। अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) चिदंबरम को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। कहा जा रहा है कि आज दोपहर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। ईडी ने दावा किया है कि उनके पास चिदंबरम के खिलाफ ठोस सबूत हैं। कोर्ट ने कहा कि ईडी ने जो भी दस्तावेज हासिल किए हैं उसे चिदंबरम को दिखाने की जरूरत नहीं है।
बता दें कि आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम अभी भी केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की हिरासत में हैं। अंतरिम जमानत और सीबीआई कस्टडी के मसले पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।अदालत ने अपना फैसले पढ़ते हुए कहा कि एजेंसी की तरफ से केस डायरी को अदालत में पेश किया जा सकता है। सर्वोच्च अदालत में सुनवाई के लिए नलिनी चिदंबरम, कार्ति चिदंबरम, अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल मौजूद थे।