गुजरात दंगों पर मोदी को हाईकोर्ट से भी मिली 'क्लीन चिट'
गुजरात दंगों पर मोदी को हाईकोर्ट से भी मिली 'क्लीन चिट'
डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात में 2002 में गोधरा कांड के बाद भड़के दंगों के मामले में जाकिया जाफरी की तरफ से दायर याचिका को गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि नरेंद्र मोदी को अहमदाबाद कोर्ट के बाद गुजरात हाईकोर्ट से भी क्लीन चिट मिल गई है। जाकिया जाफरी दिवंगत कांग्रेस नेता एहसान जाफरी की पत्नी है। जाकिया जाफरी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अहमदाबाद कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई लोगों को क्लीन चिट दी गई थी। इस याचिका पर हाईकोर्ट में 3 जुलाई को ही सुनवाई पूरी हो चुकी थी और इसपर फैसला देते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने जाकिया जाफरी की इस याचिका को खारिज कर दिया।
याचिका में क्या की गई थी मांग?
जाकिया जाफरी ने हाईकोर्ट में दायर अपनी इस याचिका में नरेंद्र मोदी समेत 60 लोगों को "आपराधिक साजिश" रचने का आरोपी बनाए जाने की मांग की थी। जाकिया जाफरी और सोशल वर्कर तीस्ता सीतलवाड़ के NGO "सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस" की तरफ से दायर की गई इस याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी थी। याचिका में अहमदाबाद कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें कोर्ट ने SIT की ओर से नरेंद्र मोदी और 56 लोगों को क्लीन चिट ठहराए जाने को सही बताया था। जाकिया की मांग थी कि इस मामले में हाईकोर्ट नरेंद्र मोदी और इन दंगों में शामिल 59 लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा चलाने के आदेश दे।
2013 में भी मिल चुकी है मोदी को क्लीन चिट
अहमदाबाद कोर्ट दिसंबर 2013 में ही नरेंद्र मोदी और बाकी लोगों को क्लीन चिट दे चुका है। गुजरात में साल 2002 में गोधरा कांड के बाद भयंकर दंगे हुए थे, जिसमें 1 हजार से ज्यादा लोग मारे गए थे। वहीं इन दंगों में गुलबर्ग सोसायटी मामला भी है, जिसमें भीड़ ने कांग्रेस नेता एहसान जाफरी समेत 68 लोगों की हत्या कर दी थी।