बंगाल में अवैध कोयला खनन मामले में 9.28 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय बंगाल में अवैध कोयला खनन मामले में 9.28 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

Bhaskar Hindi
Update: 2021-11-09 17:00 GMT
हाईलाइट
  • ईडी ने संपत्ति को कुर्क करने का दिया आदेश
  • प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन को लेकर किया बड़ा एक्शन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने पश्चिम बंगाल में अवैध कोयला खनन मामले में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता विनय मिश्रा, उनके भाई विकास मिश्रा और व्यवसायी अनूप मांझी की 9.28 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। जांच एजेंसी ने संपत्तियों को कुर्क करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दो आदेश जारी किए। ईडी ने एक बयान में कहा कि पहली कुर्की में उत्तर प्रदेश के अमेठी और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में विनय मिश्रा और विकास मिश्रा के सात भूखंड और दो फ्लैट शामिल हैं, जिनकी कीमत तकरीबन 48.57 लाख रुपये है।

दूसरी कुर्की में अनूप मांझी और उनके परिवार के सदस्यों की पश्चिम बंगाल और मुंबई में 8.8 करोड़ रुपये कीमत के 20 लैंड पार्सल और एक फ्लैट शामिल है। ईडी ने पिछले साल 27 नवंबर को सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। यह पता चला है कि अवैध कोयला खनन के माध्यम से उत्पन्न अपराध की आय को उपरोक्त संपत्तियों को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया था। ईडी द्वारा अब तक निर्धारित अपराध की कुल आय 1,352 करोड़ रुपये है।

इससे पहले ईडी ने इस मामले से जुड़ी संस्थाओं के परिसरों में एनसीआर और कोलकाता में 69 स्थानों पर तलाशी ली थी। विभिन्न व्यक्तियों के खुलासे के बाद जब्त किए गए अभिलेखों के विश्लेषण के बाद, अपराध की आय के उपरोक्त शोधन का पता चला था। इससे पहले ईडी ने इस मामले में 171.86 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की थी। ताजा कुर्की के साथ इस मामले में कुल कुर्की 181.14 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। इस मामले में मिश्रा बंधुओं को गिरफ्तार किया गया था और इस साल 13 मई को विशेष अदालत में अभियोजन की शिकायत दर्ज कराई गई थी। मामले में आगे की जांच प्रक्रिया जारी है।

(आईएएनएस)

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