आम्रपाली मामले में SC का फैसला- रेरा रजिस्ट्रेशन रद्द, NBCC पूरा करेगी अधूरे प्रोजेक्ट
आम्रपाली मामले में SC का फैसला- रेरा रजिस्ट्रेशन रद्द, NBCC पूरा करेगी अधूरे प्रोजेक्ट
- SC ने आम्रपाली का रेरा रजिस्ट्रेशन रद्द करने का दिया आदेश
- SC ने आम्रपाली बिल्डर्स को दिया बड़ा झटका
- 45000 से ज्यादा होम बायर्स को राहत
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आम्रपाली ग्रुप को बड़ा झटका देते हुए 45 हजार से ज्यादा फ्लैट खरीदारों को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने RERA के तहत आम्रपाली समूह की कंपनियों के रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया है, साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि, आम्रपाली के लंबित प्रोजेक्ट NBCC पूरा करेगी।
आम्रपाली ग्रुप के अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के मामले सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए रियल एस्टेट कंपनी का रेरा रजिस्ट्रेशन रद्द करने का आदेश दिया। इसके साथ ही आम्रपाली के 42 हजार होम बायर्स को बड़ी राहत देते हुए कोर्ट ने कहा, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NBCC) आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के डायरेक्टर की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया। फिलहाल आम्रपाली के सीएमडी समेत अन्य जेल में बंद हैं।
Amrapali case: Supreme Court directed the National Buildings Construction Corporation (NBCC) to complete the unfinished housing projects in Noida and Greater Noia and handover these to home-buyers. pic.twitter.com/JUvhHUhSLD
— ANI (@ANI) July 23, 2019
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को ग्रेटर नोएडा और नोएडा अथॉरिटी को यह बताने का निर्देश दिया था कि, साल 2009 में जमीन के आवंटन के बाद 10 प्रतिशत भुगतान किया गया, उसके बाद बिल्डर ने आवंटन की शर्तों को पूरा नहीं किया, तो इसे रद्द क्यों नहीं किया गया? साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था, आप बताएं प्रोजेक्ट को कैसे पूरा करेंगे। इस पर प्राधिकरण की तरफ से कहा गया था, उनके पास इतना बजट नहीं है कि वे इन फ्लैट को तैयार कर सकें।
A bench of the Supreme Court, headed by Justice Arun Mishra, directed cancellation of registration of all Amrapali group of companies and directs Enforcement Directorate to conduct a detailed investigation against the group for diverting home-buyers" money. https://t.co/kdl4tqKX1g
— ANI (@ANI) July 23, 2019
मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी भी लापरवाही की जिम्मेदार है। इन्होंने निगरानी नहीं की है। गड़बड़ी के कारण लीज कैंसिल की जाती है। शीर्ष अदालत ने ये भी कहा कि, फ्लैट खरीदारों से जमा कराई गई रकम की हेराफेरी की गई है।
Supreme Court also said that the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (RERA) registration of Amrapali is cancelled. Enforcement Directorate will register the money laundering cases against Amrapali, its Chief Managing Director, and other directors. https://t.co/Y0aQmfYXs7
— ANI (@ANI) July 23, 2019
SC ने कहा कि, फॉरेंसिक ऑडिट में भी फ्लैट खरीदारों की कमाई में फ्रॉड की पुष्टि हुई है। लिहाजा RERA के तहत आम्रपाली का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर NBCC फ्लैट बनाकर खरीदारों को देगी। इसमें NBCC को 8 फीसदी कमीशन मिलेगा। FEMA के तहत भी ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी।