योगी सरकार को झटका, SC में 17 OBC जातियां को शामिल करने पर लगी रोक

योगी सरकार को झटका, SC में 17 OBC जातियां को शामिल करने पर लगी रोक

Bhaskar Hindi
Update: 2019-09-16 12:53 GMT
योगी सरकार को झटका, SC में 17 OBC जातियां को शामिल करने पर लगी रोक
हाईलाइट
  • जस्टिस सुधीर अग्रवाल और राजीव मिश्र की खंडपीठ का फैसला
  • प्रदेश में ओबीसी वर्ग की 17 जातियों को एससी में शामिल करने के फैसले पर रोक
  • योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिला झटका

डिजिटल डेस्क, प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को एक जोरदार झटका दिया है। हाईकोर्ट ने ओबीसी की 17 जातियों को SC में शामिल करने के फैसले पर रोक लगा दी है। मामले में कोर्ट ने समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल और राजीव मिश्र की डिवीजन बेंच ने की है। 

 

हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार को इस तरह के फैसले लेने का कोई अधिकार नहीं है। इस मामले में फैसला सिर्फ देश की संसद ले सकती है। संसद में जरूरी प्रक्रियाओं को अपनाने के बाद जातियों की कैटेगरी पर फैसले किए जा सकते हैं। 

बता दें कि यूपी की योगी सरकार ने 24 जून को आदेश जारी किया था। सरकार ने 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र देने का फैसला किया था। इसके लिए जिला अधिकारियों को 17 जातियों के परिवारों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश था। 

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