आफताब की न्यायिक हिरासत चार दिन और बढ़ी, आरोपी ने अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करने की मांग की

श्रद्धा वाकर हत्याकांड आफताब की न्यायिक हिरासत चार दिन और बढ़ी, आरोपी ने अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करने की मांग की

Bhaskar Hindi
Update: 2023-01-06 16:00 GMT
आफताब की न्यायिक हिरासत चार दिन और बढ़ी, आरोपी ने अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करने की मांग की
हाईलाइट
  • श्रद्धा वाकर हत्याकांड : आफताब की न्यायिक हिरासत चार दिन और बढ़ी
  • आरोपी ने अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करने की मांग की

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। श्रद्धा वाकर हत्याकांड के मुख्य आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत में एक आवेदन दायर कर अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करने की मांग की है। इसके लिए उसने रोजमर्रा के सामान के साथ-साथ गर्म कपड़े खरीदने के लिए पैसों की जरूरत का हवाला दिया है। आफताब अमीन पूनावाला को शुक्रवार को न्यायिक हिरासत समाप्त होने के बाद साकेत अदालत में पेश किया गया था। हालांकि, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला ने उनकी न्यायिक हिरासत को चार और दिनों के लिए बढ़ा दिया है और उन्हें 10 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश करने का आदेश दिया है।

आफताब का आवेदन उनके वकील के माध्यम से दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जेल के अंदर सर्दी का मुकाबला करने के लिए उनके पास पर्याप्त गर्म कपड़े नहीं हैं। आवेदन में उसके डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड जारी करने की मांग की गई थी, जो पुलिस के पास हैं। जिसमें दावा किया गया है कि उसे रोजमर्रा की वस्तुओं के साथ-साथ गर्म कपड़े खरीदने के लिए पैसों की जरूरत है। अदालत ने 23 दिसंबर को आफताब की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी थी। 22 दिसंबर को उन्होंने यह कहते हुए अपनी जमानत याचिका वापस ले ली थी कि उन्होंने गलत तरीके से जमानत के लिए आवेदन किया था। 17 दिसंबर को उसने दावा किया था कि उसने वकालतनामा पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन जमानत अर्जी दाखिल करने के बारे में नहीं जानता था। गैरतलब है कि आफताब अमीन पूनावाला ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वाकर की हत्या कर उसके शव के कई टुकड़े किए थे। जिनको उसने महरौली के जंगल में फेंका था।

 

 (आईएएनएस)

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Tags:    

Similar News