कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद: कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में मुस्लिम पक्ष को लगा झटका, हाईकोर्ट ने की याचिका खारिज

  • कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह पर विवाद
  • वाद बिंदू तय करने की तारीख
  • दोनों पक्षों की सुनीं दलीलें

Bhaskar Hindi
Update: 2024-08-01 12:27 GMT

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह को लेकर विवाद चल रहे हैं। जिसके चलते मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। इलाहबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के मामले को लेकर इलाहबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुकदमों की स्वीकार्यता को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की अर्जी को खारिज करते हुए बोला कि मुकदमा विचारणीय है। साथ ही ये भी बोला कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनने लायक है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने मुकदमों की स्वीकार्यता के मामले में मुस्लिम पक्ष की तरफ से अर्जी का ऑर्डर 7 नियम 11 सीपीसी के तहत फैसला सुरक्षित रख लिया।

वाद बिंदु तय करने की तारीख

आपको बता दें कि कोर्ट की तरफ से वाद बिंदु तय करने के लिए 12 अगस्त की तारीख लगा दी गई है। क्योंकि हिंदू वादियों की तरफ से दर्ज मुकदमों में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे हुए शाही ईदगाह को हटाने की मांग की गई थी। याचिकाओं में दावा किया गया है कि औरंगजेब युग की मस्जिद मंदिर के नाश होने के बाद बनाई गई थी। लेकिन मस्जिद प्रबंधन समिति और यूपी के सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने तर्क दिया है कि ये मुकदमा धार्मिक स्थल अधिनियम, 1991 के तहत वर्जित हैं। जिसका मतलब है कि देश की आजादी के दिनों में किसी भी पूजा स्थल की स्थिति को बदलने पर रोक लगाना।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं

आपको बता दें कि अयोध्या विवाद की तरह मथुरा मामले में भी इलाहबाद हाईकोर्ट सीधे सुनवाई कर रहा है। इलाहबाद हाईकोर्ट मंदिर पक्ष की तरफ से दर्ज 18 मुकदमों पर एक साथ सुनवाई कर रहा है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने 31 मई को निर्णय सुरक्षित कर लिया था। जिसके बाद इंतिजामिया कमेटी की ओर से अधिवक्ता महमूद प्राचा ने सुनवाई के मौके की मांग की थी। जिसके बाद ही फिर सुनवाई हुई थी। जिसमें न्यायालय ने मई माह तक 30 कार्य दिनों में इस मामले में दोनो पक्षों की दलीलें सुनीं।

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