हाईकोर्ट का फैसला: सस्पेंडेड IAS पूजा खेडकर को मिली 7 दिनों की राहत, नहीं होंगी अभी गिरफ्तार, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला
- पूजा खेडकर को मिली 7 दिन की राहत
- दिल्ली हाईकोर्ट ने पार्शियल रूप से दी राहत
- पूजा खेडकर पर क्या लगे हैं आरोप?
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सस्पेंडेड ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पूजा की गिरफ्तारी एक हफ्ते के लिए टल गई है। उनको 4 अक्टूबर तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उनको पिछली बार की हुई गिरफ्तारी से मिली राहत आज खत्म हो गई। पूजा ने 15 दिनों तक की मोहलत मांगी थी। लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 7 दिनों की ही मोहलत दी है। पूजा के मामले पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। जिसके बाद अब उनको 7 दिनों बाद गिरफ्तार किया जाएगा।
पूजा खेडकर को क्यों मिली राहत?
पूजा खेडकर ने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए कोर्ट से 15 दिनों का समय मांगा था। जिसको कोर्ट ने पार्शियल रूप से स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने पूजा खेडकर को 7 दिन की गिरफ्तारी से राहत दे दी है। जिसके चलते उनके वकीलों ने दिल्ली हाई कोर्ट में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि, पूजा के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी जिस वजह से उन पर आरोप लगे हैं। मीडिया का भी ध्यान पूजा खेडकर पर ही है। ऐसे में उन पर काफी दबाव पड़ रहा है। बता दें कि वे कहीं नहीं गई हैं वे पुणे में ही हैं।
पूजा खेडकर पर क्या आरोप लगे?
पूजा खेडकर 2023 बैच की ट्रेनी आईएएस ऑफिसर थीं। उन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम साल 2022 में दिया था। जिसमें उन्होंने 841वीं रैंक हासिल की थी। जिसके बाद जून 2024 से मसूरी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक एकेडमी में ट्रेनिंग कर रही थीं। इसके बाद उन पर कई सारे आरोप लगाए गए हैं। उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने आरक्षण का फायदा लेने के लिए यूपीएससी को अपने बारे में गलत इंफॉर्मेशन दी थी।
उन पर ये भी आरोप लगा था कि उन्होंने यूपीएससी की नौकरी पाने के लिए ओबीसी उम्मीदवारों और विकलांग व्यक्तियों के लिए रियायती मानदंडों का लाभ उठाया था। जिसके बाद पता चला कि उनके पिता जो कि महाराष्ट्र के पूर्व अधिकारी रह चुके हैं उनके पास 40 करोड़ रुपये की संपत्ति थी। साथ ही पूजा खेडकर गैर-क्रीमी लेयर ओबीसी कोटे के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं थीं।