Budget 2024: न्यू टैक्स रिजीम में 17500 रुपए तक का फायदा, 3 लाख से 7 लाख रुपए की कमाई पर 5% टैक्स, 15 लाख की आय पर नहीं लगेगा 20% से ज्यादा
- 0 से लेकर 3,00,000 तक आमजन को कोई टैक्स नहीं देना होगा
- 3,00,001 रुपए से लेकर 7,00,000 रुपए तक की आय पर 5% टैक्स
- 7,00,001 रुपए से लेकर 10,00,000 रुपए तक की आय पर 10% टैक्स
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट संसद में पेश कर दिया है। इस बार बजट में नई कर प्रणाली में आमजन को बड़ी राहत दी गई है। जिसके अनुसार, अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5% तक टैक्स देना होगा। साथ ही नई टैक्स व्यवस्था के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 75 हजार रुपए कर दिया गया। इतना ही नहीं, इनकम टैक्स स्लैब भी बदल दिए गए हैं।
#WATCH | On personal income tax rates in new tax regime, FM Sitharaman says, "Under new tax regime, tax rate structure to be revised as follows - Rs 0-Rs 3 lakh -Nil; Rs 3-7 lakh -5% ; Rs 7-10 lakh-10% ; Rs 10-12 lakh-15%; 12-15 lakh- 20% and above Rs 15 lakh-30%." pic.twitter.com/zQd7A4OsnT
— ANI (@ANI) July 23, 2024
इसके अलावा वित्त मंत्री ने बजट में स्टार्टअप्स के लिए बड़ा घोषणा की है। सरकार ने स्टार्टअप्स पर लगने वाले एंजल टैक्स को पूरी तरह हटाने का फैसला किया है। इस बजट में न्यू टैक्स रिजीम को लेकर क्या है अपडेट, आइए जानते हैं...
अब देना होगा इतना टैक्स
- 0 से लेकर 3,00,000 तक आमजन को कोई टैक्स नहीं देना होगा।
- 3,00,001 रुपए से लेकर 7,00,000 रुपए तक की आय पर 5% टैक्स देना होगा।
- 7,00,001 रुपए से लेकर 10,00,000 रुपए तक की आय पर 10% टैक्स देना होगा।
- 10,00,001 रुपए से लेकर 12,00,000 रुपए तक की आय पर 15% टैक्स देना होगा।
- 12,00,001 रुपए से लेकर 15,00,000 रुपए तक की आय पर 20% टैक्स देना होगा।
- यदि आपकी आय 15,00,000 से ऊपर है तो नई कर प्रणाली के तहत आपको 30% टैक्स देना होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स प्रणाली में मानक कटौती (Standard Deduction) की लिमिट भी बढ़ा दी है। अब इसे 50,000 सालाना से बढ़ाकर 75000 सालाना कर दिया गया है। आपको बता दें कि, नई टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक सालाना इनकम पर टैक्स छूट पहले से ही है। ऐसे में जहां पहले 7.50 लाख सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता था, उस पर अब 25000 रुपए और भी बढ़ा दिए गए हैं। जिससे अब 7.75 लाख रुपए की आय पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा।
वित्त मंत्री ने इस बजट में पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15000 रुपए से बढ़ाकर 25000 रुपए करने की घोष्णा की है। जिससे देश के वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा। वहीं नई कर प्रणाली में चार करोड़ लोगों को 17,500 रुपए तक का लाभ मिलने की बात कही गई है।