केंद्र सरकार की कार्रवाई: गृह मंत्रालय ने हिज्ब-उत-तहरीर को बताया आतंकी संगठन, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगाया प्रतिबंध

  • हिज्ब-उत-तहरीर आतंकी संगठन घोषित
  • गृह मंत्रालय ने जारी की नोटिफिकेशन
  • राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्दनेजर लगा बैन

Bhaskar Hindi
Update: 2024-10-10 16:47 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को हिज्ब-उत-तहरीर के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय ने हिज्ब-उत-तहरीर को आतंकी संगठन करार दिया है। जम्मू कश्मीर समेत देश के कई जगहों पर दहश्त फैलाने वाले हिज्ब-उत-तहरीर को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन जारी की है। इसमें हिज्ब-उत-तहरीर को आतंकवादी संगठन करार कर दिया गया है।

गृह मंत्रालय के अनुसार, देश के कई हिस्सों में यह संगठन आतंकी गतिविधियों को लेकर सक्रिय था। इस संगठन का मकसद नए युवकों को शामिल करके उन्हें आतंकी गतिविधियों में शामिल करना है। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर में एनआईए ने कार्रवाई की थी। इस दौरान हिज्ब-उत-तहरीर के देश विरोधी गतिवधियों में संलिप्त होने के सबूत मिले हैं।

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एनआई की छानबीन के बाद लिया फैसला

एनआईए की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए गृह मंत्रालय ने हिज्ब-उत-तहरीर को आंतकी संगठन की लिस्ट में शामिल कर दिया है। मंत्रालय के अनुसार, संगठन के तार आतंकी गतिविधियों में जुड़े हैं। जिसका उद्देश्य लोगों को शामिल करके उन्हें आतंकी हमलों को अंजाम देने का होता है। इससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है। बीते एक साल के अंदर इस तरह के अन्य संगठनों को प्रतिबंधित किया गया है।

गृह मंत्रालय ने नोटिफेकेशन जारी करते हुए कहा कि हिज्ब-उत-तहरीर (एचयूटी) संगठन युवाओं को बहला फुसला कर उन्हें आतंकी गतिविधियों में शामिल करने के लिए उकसाता है। साथ ही इसके लिए घन जुटाने का भी कार्य करता है।

एचयूटी युवाओं का करती है ब्रेन वॉश

नोटिफिकेशन में बताया गया कि सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म और अन्य सुरक्षित ऐप के जरिए एचयूटी भोले-भाले युवाओं को आतंकी गतिविधियों से जोड़ने के लिए टारगेट करता है। वह 'दावा' बैठकें के जरिए उन्हें आतंकवाद को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है।

नोटिफिकेश में आगे बताया गया, "चूंकि, केंद्र सरकार का मानना ​​है कि हिज्ब-उत-तहरीर आतंकवाद में शामिल है और उसने भारत में विभिन्न आतंकवादी कृत्यों में भाग लिया है।" गृह मंत्रालय की अधिसूचना में एचयूटी संगठन को गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत प्रतिबंधित संगठन ठहराया गया है।

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