जमानत याचिका मंजूर: दिल्ली शराब घोटाला मामले में आप सांसद संजय सिंह को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत
- आप नेता संजय सिंह को बड़ी राहत
- सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
- 6 महीने बाद जेल से आएंगे बाहर
'मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि नहीं हुई'
राज्यसभा सांसद और आप नेता संजय सिंह की जमानत याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पीबी वराले और जस्टिस दीपांकर दत्ता की तीन सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की। संजय सिंह की तरफ से दलील पेश कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि अब तक आप नेता के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि नहीं हुई है और मनी ट्रेल का भी पता नहीं चला है। इसके बावजूद संजय सिंह पिछले 6 महीने से जेल में बंद हैं। ईडी ने इस बार कोर्ट में आप नेता के जमानत का विरोध नहीं किया।
'राजनीतिक गतिविधियां रख सकते हैं जारी'
आप नेता संजय सिंह को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राजनीतिक गतिविधियां जारी रखने की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा, "संजय सिंह अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं... कोर्ट ने हम रिकॉर्ड करते हैं कि रियायत उनके तर्क शुरू करने से पहले ही दी गई थी।" ईडी की तरफ से दलील पेश कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा, "मेरे पास बहस योग्य मामला है लेकिन हम रियायत दे सकते हैं।" इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "मतलब एएसजी का कहना है कि पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत ईसीआईआर के तहत होने वाली कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान संजय सिंह को जमानत पर रिहा किए जाने के मामले में ईडी को कोई आपत्ति नहीं है?" उच्चतम न्यायालय ने जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा, "हम वर्तमान अपील स्वीकार करते हैं और संजय सिंह को सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं।"
हाईकोर्ट ने खारिज की थी जमानत याचिका
कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार आप सांसद संजय सिंह ने जमानत के लिए सबसे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की थी। 22 दिसंबर को विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने संजय सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद आप नेता ने 4 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट का रूख किया था। मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने 7 फरवरी को जमानत याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया था कि उनकी जमानत का कोई आधार नहीं बनता है।