छात्रों को सलाह पर शिक्षकों को नामजद नहीं किया जा सकता : मद्रास हाईकोर्ट
तमिलनाडु छात्रों को सलाह पर शिक्षकों को नामजद नहीं किया जा सकता : मद्रास हाईकोर्ट
डिजिटल डेस्क, चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि शिक्षकों पर छात्रों को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला सिर्फ इसलिए नहीं दर्ज किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने संबंधित छात्र को अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए कहा था। 13 जुलाई को कल्लाकुरिची में 17 वर्षीय कक्षा 12 के छात्र की आत्महत्या के सभी पांच आरोपियों को जमानत देते हुए, न्यायमूर्ति जी.के. इलांथिरायन ने पाया कि प्रथम दृष्टया, यह आत्महत्या का एक स्पष्ट मामला था और यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म या प्रताड़ित किया गया था, जैसा कि उसके माता-पिता ने आरोप लगाया था।
पीठ ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस द्वारा शिक्षकों को केवल एक छात्र को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहने के लिए मामला दर्ज किया जा सकता है, क्योंकि यह स्थानीय पुलिस द्वारा प्रस्तुत दो पोस्टमार्टम रिपोर्टों के साथ-साथ कथित रूप से मृत लड़की द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट में लिखी बात को भी देखता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्लस टू छात्र की मौत के कारण कल्लाकुरिची में बड़ी आगजनी और हिंसा हुई थी, जिसमें 30 स्कूल बसों और पुलिस वाहनों को आग लगा दी गई थी। लड़की के माता-पिता ने पुलिस में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की मौत से पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया था।
दो शिक्षकों, स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल प्रबंधन संवाददाता और स्कूल सचिव सहित पांच लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि 17 वर्षीय लड़की की आत्महत्या में उनकी कोई भूमिका नहीं थी और मद्रास उच्च न्यायालय में दायर अपनी जमानत याचिका में दुष्कर्म और यातना के आरोपों से इनकार किया। अदालत ने एक छात्रा की पढ़ाई में दिक्कतों का सामना करने के कारण आत्महत्या करने पर भी खेद व्यक्त किया और कहा, भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए।
(आईएएनएस)
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