इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर स्कूल को सील करने पर जताई नाराजगी
उत्तरप्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर स्कूल को सील करने पर जताई नाराजगी
- याचिका पर सुनवाई
डिजिटल डेस्क, प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मौलाना जौहर अली शोध संस्थान की लीज पर ली गई जमीन पर चलने वाले रामपुर पब्लिक स्कूल को सील करने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा है कि परीक्षा के समय स्कूलों को सील करना गलत है।
कोर्ट ने मामले में तत्काल राहत देते हुए स्कूल को सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक खोलने का निर्देश दिया. और कहा कि इसमें स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की कोई गलती नहीं है। यह आदेश जस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी और जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने कार्यकारी समिति मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
इस बीच, राज्य सरकार ने अदालत को सूचित किया कि रामपुर पब्लिक स्कूल (आरपीएस) में छात्रों की आंतरिक परीक्षा के लिए आवश्यक कक्षाएं शुक्रवार और शनिवार को परीक्षा के दिन सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक खोली जाएंगी और परीक्षा में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। रामपुर पब्लिक स्कूल मौलाना मोहम्मद अली जौहर शोध संस्थान (मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट) की लीज पर ली गई जमीन पर स्थित है। परिसर को हाल ही में रामपुर जिला प्रशासन ने सील कर दिया था।
अदालत ने रामपुर जिला प्रशासन को आदेश का पालन करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई के लिए 21 मार्च की तारीख तय की। रामपुर पब्लिक स्कूल का पट्टा 28 जनवरी को समाप्त हो गया था और तदनुसार, रामपुर के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने इमारत को खाली करने का निर्देश दिया था।
स्कूल भवन खाली नहीं होने पर रामपुर जिला प्रशासन ने पूरे परिसर को सील कर दिया। वर्तमान याचिका मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की कार्यकारी समिति द्वारा दायर की गई थी। याचिका में जिला प्रशासन के फैसले को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि संस्थान में कक्षा 1 से 9 और कक्षा 11 के छात्रों की आंतरिक परीक्षा चल रही है, जो शनिवार को समाप्त होगी।
आईएएनएस
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