नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में शिक्षक और स्कूल प्रबंधक को 20 साल कैद की सजा
एक निजी स्कूल में छात्रों को पढ़ाते थे
पीड़ित बच्ची के पिता की शिकायत के बाद, कोतवाली नगर थाना पुलिस ने उन्हें 3 मार्च, 2022 को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और आईपीसी की धारा-376 (बलात्कार) के तहत गिरफ्तार किया। दोषी व्यक्तियों ने 3 मार्च, 2022 को दोपहर के भोजन के दौरान अपराध किया था। लड़की ने स्कूल से घर आने के बाद अपने माता-पिता को आपबीती सुनाई थी। पिता ने 3 मार्च को घटना के बारे में स्कूल के शिक्षक और अन्य कर्मचारियों से बात की। बाद में उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 23 अप्रैल 2022 को चार्जशीट दाखिल की। केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 6 गवाह पेश किए। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में सक्षम थी। इसके बाद उसने आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें 20-20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दोनों आरोपियों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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