कार्रवाई: गैंगस्टर एक्ट में सुदेश कुमार उर्फ टिल्लू की हापुड़ में 68 लाख की संपत्ति जब्त
अवैध रुप से अर्जित सम्पत्ति को कुर्क करने के आदेश पारित
डिजिटल डेस्क, ग्रेटर नोएडा। पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतमबुद्धनगर द्वारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही के अंतर्गत 5 दिसंबर को अभियुक्त सुदेश कुमार उर्फ टिल्लू द्वारा अवैध रुप से अर्जित सम्पत्ति को कुर्क करने के आदेश पारित किये गये हैं। आदेश पर करवाई करते हुए पुलिस ने खसरा सं 449 रकबा 0.6070 हेक्टेयर (कृषि भूमि) ग्राम चान्दनेर तहसील गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड़ में जब्त की है जिसकी कीमत करीब 68,87,500 रुपए है।
--आईएएनएस
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