हैदराबाद सामूहिक बलात्कार मामले में दो किशोर गिरफ्तार, दो की तलाश जारी

तेलंगाना हैदराबाद सामूहिक बलात्कार मामले में दो किशोर गिरफ्तार, दो की तलाश जारी

Bhaskar Hindi
Update: 2022-06-04 11:30 GMT
हैदराबाद सामूहिक बलात्कार मामले में दो किशोर गिरफ्तार, दो की तलाश जारी

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। हैदराबाद पुलिस ने शनिवार को सामूहिक बलात्कार मामले में अभी दो दो नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि, पुलिस अब बाकी दो आरोपियों की तलाश में जुटी है। शुक्रवार को पुलिस ने 17 साल की बच्ची से 28 मई को हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में पहली गिरफ्तारी की थी। दो किशोरों में से, पुलिस ने पुष्टि की है कि उनमें से एक वीआईपी का बेटा है, लेकिन अभी नाम का खुलासा नहीं किया है।

पुलिस उपायुक्त जोएल डेविस ने कहा कि जुबली हिल्स पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें किशोर न्यायालय में पेश किया जाएगा। अब तक पहचाने गए पांच आरोपियों में से तीन किशोर हैं, जबकि एक आरोपी और दो किशोर पकड़े गए हैं और बाकी फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

हालांकि शुक्रवार को पता चला, नाबालिगों में से एक को पकड़ा नहीं जा सका क्योंकि पुलिस ने स्पष्ट किया कि नियम के अनुसार हम उसे रात में गिरफ्तार नहीं कर सकते। डीसीपी ने शुक्रवार रात पत्रकारों को बताया था कि 16-17 साल के दो नाबालिगों समेत पांच आरोपियों की पहचान कर ली गई है। एक प्रमुख आरोपी सदुद्दीन मलिक (18) को शुक्रवार को उस समय गिरफ्तार कर किया गया, जब पुलिस की टीमें उमर खान (18) की तलाश कर रही थीं।

चूंकि आरोपी पीड़िता को नहीं जानते थे और तीन दिन बाद अपराध की सूचना मिली थी, इसलिए आरोपी अन्य जगहों पर भाग गए। पुलिस की विभिन्न टीमें तेलंगाना और पड़ोसी राज्यों में अन्य जगहों पर आरोपियों की तलाश कर रही थीं। डीसीपी ने विश्वास जताया कि पुलिस 48 घंटे के भीतर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। जुबली हिल्स के एक पब से घर छोड़ने का वादा करने के बाद आरोपी ने 28 मई की शाम को एक इनोवा वाहन में पीड़िता का यौन उत्पीड़न किया, जहां पीड़िता और आरोपी एक पार्टी में शामिल हुए थे।

पुलिस अधिकारी ने उस स्थान का खुलासा करने से इनकार कर दिया जहां अपराध हुआ था, यह कहते हुए कि इससे पीड़ित की पहचान का पता चल जाएगा। हालांकि, उन्होंने कहा कि आरोपी पब से एक कार में निकले और रास्ते में एक पेस्ट्री की दुकान पर रुक गए। वहां वे कार छोड़कर दूसरे वाहन में सवार हो गए। जबकि कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है, इनोवा कार के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। डीसीपी ने एसयूवी के मालिक के बारे में जवाब देने से परहेज किया।

पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने पीड़िता को वापस पब के पास छोड़ दिया। उसने अपने पिता को बुलाया, जिन्होंने उसे उठाया, लेकिन उन्हें संदेह था कि उसके साथ कुछ अनहोनी हुई है क्योंकि उसकी गर्दन पर चोट के निशान थे। पीड़िता के पिता ने 31 मई को यह कहते हुए पुलिस से संपर्क किया कि उनकी बेटी दिन के समय गैर-अल्कोहल पार्टी में गई थी और उसे शक था कि शायद वहां छेड़छाड़ हुई होगी। उन्होंने पुलिस को बताया कि लड़की सदमे में है और बोल नहीं पा रही है।

शिकायत के आधार पर, पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 और यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 9 और 10 के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, अगले पीड़ित बच्चे की काउंसलिंग के एक दिन बाद, पुलिस ने फिर से काउंसलिंग के लिए भेजा, जहां महिला अधिकारियों ने उसपर विश्वास जताया। अगले ही दिन उसने महिला अधिकारियों को बताया कि उसके साथ क्या हुआ और तब उसने अपना बयान दिया।

पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने मामले को आईपीसी की धारा 376 डी और पॉक्सो एक्ट की धारा 5 और 6 में बदल दिया और चूंकि पीड़ित पर चोट के निशान थे, इसलिए आईपीसी की धारा 323 भी जोड़ी गई। नगर पुलिस आयुक्त के निर्देश पर विभिन्न टीमों का गठन किया गया जिन्होंने विवरण एकत्र करना शुरू कर दिया।

पीड़िता आरोपी की पहचान का खुलासा करने की स्थिति में नहीं थी क्योंकि वे उसे पहले से नहीं जानते थे। सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी सबूतों के आधार पर और पीड़िता के बयान से इसकी पुष्टि होने के बाद, हमने पांच आरोपियों की पहचान की, उनमें से दो प्रमुख और तीन की उम्र 16-17 वर्ष की है। विपक्षी भाजपा के नेताओं द्वारा आरोप लगाया गया है कि मामले में राज्य के गृह मंत्री के पोते और एमआईएम के एक विधायक के बेटे भी शामिल थे।

पुलिस अधिकारी ने गृह मंत्री के पोते पर लगे आरोपों को शत प्रतिशत निराधार बताया। उन्होंने यह भी कहा कि न तो पीड़िता के बयान और न ही अब तक एकत्र हुए अन्य सबूतों से पता चलता है कि विधायक का बेटा शामिल था। हालांकि, पुलिस अधिकारी ने कहा कि जांच जारी है और एक बार पीड़ित विस्तृत बयान देने की स्थिति में है और अगर जांच के दौरान दूसरों की संलिप्ता के बारे में कुछ सामने आता है, तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

 

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