Hathras gang rape: हाईकोर्ट में हाथरस केस की आज सुनवाई, पीड़ित का भाई बोला- प्रशासन पर भरोसा नहीं, सुबह ही लखनऊ रवाना होंगे

Hathras gang rape: हाईकोर्ट में हाथरस केस की आज सुनवाई, पीड़ित का भाई बोला- प्रशासन पर भरोसा नहीं, सुबह ही लखनऊ रवाना होंगे

Bhaskar Hindi
Update: 2020-10-11 16:09 GMT
Hathras gang rape: हाईकोर्ट में हाथरस केस की आज सुनवाई, पीड़ित का भाई बोला- प्रशासन पर भरोसा नहीं, सुबह ही लखनऊ रवाना होंगे

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। हाथरस केस की इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सोमवार को सुनवाई होगी। इस केस में हाईकोर्ट ने खुद नोटिस लेकर यूपी के शीर्ष अफसरों समेत हाथरस के डीएम और एसपी को तलब किया है। पीड़ित परिवार को भी बुलाया गया है। 5 सदस्यों को लखनऊ जाना है। हालांकि रविवार दोपहर तक उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई। ऐसे में परिवार ने रात में लखनऊ जाने से इनकार कर दिया। पीड़ित के भाई ने कहा कि रात में हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। हमें प्रशासन पर भरोसा नहीं है। अब परिवार  सुबह लखनऊ रवाना होगा। सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में विनोद शाही पैरवी करेंगे।

इससे पहले शनिवार को इस मामले को सीबीआई ने टेकओवर कर लिया। रविवार को सीबीआई ने मुख्य आरोपी संदीप के खिलाफ धारा 307, 376 डी, 302, एससी/एसटी ऐक्ट की धारा 3 केस दर्ज कर लिया है। 3 अक्टूबर को सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने हाथरस में पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। इसके बाद सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। सीबीआई ने केस की जांच के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया है।  केस की जांच पहले उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही थी।

क्या है पूरा मामला?
आरोप है कि हाथरस के बूलगढ़ी गांव में 14 सितंबर को 4 लोगों ने 19 साल की लड़की से गैंगरेप किया था। आरोपियों ने लड़की की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और उसकी जीभ भी काट दी थी। दिल्ली में इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई। इसके बाद चारों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। हालांकि, पुलिस का दावा है कि दुष्कर्म नहीं हुआ था। सियासी संग्राम के बीच योगी सरकार ने हाथरस गैंगरेप मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। हालांकि पीड़िता के भाई ने कहा कि हम चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में मामले की जांच की जाए। वहीं, पीड़िता का रात में दाह संस्कार कराने को लेकर प्रशासन निशाने पर है। गैंगरेप की शिकार दलित लड़की के पिता हो या भाई, चाचा हो या कोई अन्य रिश्तेदार, सब एक सुर से पुलिस पर जबरन दाह संस्कार कराने का आरोप लगा रहे हैं।

आरोपी का दावा, पीड़िता के भाई, मां ने उसे मार डाला
हाथरस केस के चारों आरोपी संदीप, रामू, लवकुश और रवि ने SP को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में इन आरोपियों ने पीड़िता के परिवार पर ही सवाल उठाए हैं। मुख्य आरोपी संदीप ने पीड़िता के भाई और उसकी मां पर पीड़िता के साथ मारपीट करने और मौत का जिम्मेदार बताया। चिट्ठी में लिखा गया है कि संदीप की लड़की से दोस्ती थी और यह बात परिवार वालों को पसंद नहीं थी। इसी बात को लेकर उन्होंने पीड़िता की पिटाई की थी। चारों आरोपियों ने युवती की मां और भाई को दोषी बताया है। घटना वाले दिन के बारे में संदीप का कहना है कि वह उस दिन पीड़िता से मिलने खेत पर गया था लेकिन बाद वह पीड़िता के कहने पर घर वापस लौट आया था।

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