Hathras case: CBI ने दाखिल की चार्जशीट, दलित लड़की के आखिरी बयान के आधार पर गैंगरेप और हत्या की धाराओं में FIR

Hathras case: CBI ने दाखिल की चार्जशीट, दलित लड़की के आखिरी बयान के आधार पर गैंगरेप और हत्या की धाराओं में FIR

Bhaskar Hindi
Update: 2020-12-18 11:48 GMT
Hathras case: CBI ने दाखिल की चार्जशीट, दलित लड़की के आखिरी बयान के आधार पर गैंगरेप और हत्या की धाराओं में FIR

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। सीबीआई ने शुक्रवार को हाथरस में 19 वर्षीय एक दलित महिला से कथित गैंगरेप और हत्या मामले में चार आरोपियों के खिलाफ स्पेशल एससी/एसटी कोर्ट में अपनी चार्जशीट दायर की। सीबीआई ने इस मामले में आरोपी बनाए गए संदीप, लवकुश, रवि और रामू के खिलाफ हत्या और गैंगरेप की धाराओं [धारा 302 (हत्या), एससी-एसटी एक्ट, धारा 376 (रेप), धारा 376 डी (गैंगरेप) और धारा 376 ए (रेप के कारण मौत या स्थिति विकृतशील होना)] के तहत चार्जशीट फाइल की है। जांच एजेंसी ने मौत से पहले पीड़ित के आखिरी बयान को चार्जशीट का आधार बनाया है।

बता दें कि 20 वर्षीय दलित युवती का कथित रूप से हाथरस में उच्च जाति समुदाय के चार लोगों ने 14 सितंबर को दुष्कर्म किया था। बाद में दिल्ली के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। 30 सितंबर को पीड़िता का उसके घर के पास अंतिम संस्कार किया गया था। मामले को संभाल रही पुलिस ने परिवार की मंजूरी के बिना पीड़िता का देर रात दाह संस्कार कर दिया था, जिस कारण पूरे देश में काफी प्रदर्शन हुए थे। हालांकि, अधिकारियों का कहना था कि अंतिम संस्कार परिवार की इच्छा के अनुसार किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठने के बाद CM योगी आदित्यनाथ ने घटना की CBI जांच की सिफारिश की थी।

CBI ने 11 अक्टूबर को हाथरस केस की जांच शुरू की थी। अक्टूबर में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट सीबीआई द्वारा की जा रही जांच की निगरानी करेगा। अब तक पीड़ित और आरोपियों के परिजन समेत 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचने का दावा करने वाले चश्मदीद छोटू से भी कई बार पूछताछ की गई है। सीन री-क्रिएशन के साथ घटनास्थल का नक्शा भी बनाया गया।

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