क्राइम: अवैध रूप से गांजा विक्रय के आरोप में चार वर्ष का कठोर कारावास
- गांजा विक्रय पर एमपी पुलिस ने की जबरदस्त कार्रवाई
- एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 दर्ज किया गया मामला
- 35 हजार रूपए का जुर्माना भी लगा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के पन्ना में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अवैध रूप से गांजे के साथ पकडे गए आरोपी को दोषी पाते हुए इंद्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट द्वारा सजा सुनाई गई है। अभियुक्त अमान सिंह को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 (बी),(ढ्ढढ्ढ),(बी) के आरोप में 04 वर्ष के कठोर कारावास तथा 35 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का आदेश पारित किया गया है
अभियोजन घटना अनुसार दिनांक 31 मार्च 2019 को निरीक्षक अरूण कुमार श्रीवास्तव को इस आशय की सूचना प्राप्त हुई कि धरमपुर मोहल्ला शाहनगर में आरोपी अमान सिंह ठाकुर अपने घर एवं किराने की दुकान में मादक पदार्थ की बिक्री करता है। थाना प्रभारी द्वारा सूचना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को देते हुए उनके निर्देशन में मौके पर पहँुचकर जांच कार्यवाही की गई।
जांच कार्यवाही में अमान सिंह के किराना दुकान एवं सम्पूर्ण घर व बैडरूम की विधिवत तलाशी ली गई तो किराने दुकान के काउण्टर के पास एक काले रंग की पॉलीथीन में 200 नग कागज की छोटी-बडी पुडियों में भरा मादक पदार्थ गांजा तथा वहीं पर एक सफेद रंग के प्लास्टिक के डिब्बा में मिट्टी की बनी हुई लाल रंग की पकी गांजा पीने की चिलम 60 नग एवं अमान सिंह के मकान के ऊपर अटारी में बने बेडरूम के अंदर लोहे की पलंग पेटी के पीछे फर्श पर रखे तीन पैकेट पॉलीथीन के अंदर भरा मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ।
संदेही अमान सिंह के कब्जे से कुल 09 किलो 110 ग्राम गांजा कीमती करीब 90000 रूपये एक प्लास्टिक के सफेद रंग के डिब्बा में भरी 60 नग चिलम व एक लोहे की तराजू कांटा वाली एक छोटी तराजू 100 ग्राम, एक किलो वजन का बांट 500 ग्राम का, एक बांट तथा एक बांट 200 ग्राम का तथा एक बांट पीतल का 10 ग्राम वजन का मुताबिक जप्ती पत्रक जप्त किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही पूर्ण कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा प्रकरण की विवेचना पूरी कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की सुनवाई जिला न्यायालय पन्ना में इंद्रजीत सिंह रघुवंशी विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट के न्यायालय में हुई। जिसमें अभियुक्त को दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई गई।