Satna News: पीछा कर हत्या करने पर उम्रकैद की सजा

  • थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया।
  • थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर प्रकरण दर्ज किया।
  • अदालत के फैसले से लोगों को कड़ा सबक मिलेगा।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-10-01 10:49 GMT

Satna News: चाय की टपरी में हुए मामूली वाद-विवाद पर पीछा कर हत्या करने वाले राजेंद्र मल्लाह पिता हेमराज मल्लाह, निवासी सतधार सोहावल को सत्र अदालत ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। सिविल लाइन थाने के इस चिन्हित मामले में भादवि की धारा 302 का अपराध साबित पाए जाने पर न्यायाधीश सुधीर मिश्रा की अदालत ने हत्यारे पर 5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी धर्मेन्द्र सिंह ने पक्ष रखा।

गमछे से पहुंचा सलाखों के पीछे

संभागीय पीआरओ फखरुद्दीन ने बताया कि 13 जुलाई 2023 को बाबूलाल केवट मोटर साइकिल क्रमांक एमपी 19 एनसी 9942 पर अपने घर से सुबह साढ़े 11 बजे रैगांव मोड़ गया था। शाम करीब साढ़े 7 बजे रैगांव मोड़ के पास स्थित चाय की दुकान में आरोपी राजेन्द्र मल्लाह, बाबूलाल केवट, हजारीलाल, और लक्ष्मण केवट चाय पी रहे थे। चाय पीने के बाद बाबूलाल सतधार जाने वाले रास्ते की ओर चला गया, उसके पीछे आरोपी ने भी गया।

रात करीब 12 बजे बाबूलाल का शव रास्ते में पड़ा मिला और शव के साथ एक गमछा भी वहीं पर पड़ा था। थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर प्रकरण दर्ज किया। मामले की पड़ताल के दौरान यह बात सामने आई कि गमछा आरोपी का है और वह हाथ में कुल्हाड़ी भी लिए था। थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया।

एक साल में फैसला

इस मामले के निराकरण के लिए थाना प्रभारी योगेंद्र ङ्क्षसह को नोडल ऑफीसर नियुक्त किया गया था और विवेचना की जिम्मेदारी एसआई रूपेन्द्र राजपूत को सौंपी गई थी। अदालत के समक्ष अभियोजन की ओर से 21 साक्षी, 3 दस्तावेज और 29 आर्टिकल प्रस्तुत किए गए थे। अदालत ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्य और प्रकरण का सूक्ष्म परिशीलन कर घटना के एक साल के अंदर फैसला सुनाते हुए आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

इनका कहना है

अंधी हत्या के इस मामले में अभियोजन ने कड़ी से कड़ी जोडक़र अपराध प्रमाणित किया है। अदालत के फैसले से लोगों को कड़ा सबक मिलेगा।

धर्मेन्द्र सिंह, विशेष लोक अभियोजक

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