सतना: एक तरफ नशे के विरूद्ध अभियान, दूसरी तरफ अभियोजन कोर्ट में फेल

  • अभियोजन की ओर से पेश हुए साक्षियों ने इस मामले में एक ही घटना के अलग-अलग कथन दिए।
  • प्रकरण दर्ज कर आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र अदालत में पेश किया था।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-07-26 12:39 GMT

डिजिटल डेस्क,सतना। स्थानीय बस स्टैंड में कथित रूप से बिक्री के लिए दो पेटी नशीले कफ-सिरप के साथ पकड़े जाने के आरोप कोर्ट में नहीं टिक सके। स्पेशल कोर्ट ने अभियोजन साक्ष्यों के विरोधाभासी बयान और जब्ती का आधिपत्य प्रमाणित नहीं पाए जाने पर आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के आरोपों से दोषमुक्त किए जाने का निर्णय सुनाया है।

गाड़ी किसी की, आरोपी कोई और

अधिवक्ता अरुण सेन ने बताया कि कोलगवां थाना पुलिस ने 31 जनवरी 2023 की रात में भ्रमण के दौरान एक्टिवा वाहन से दो कार्टून नशीला कफ-सिरप आरोपी कैलाश द्विवेदी से बरामद करने का प्रकरण दर्ज किया था।

थाना पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 और ड्रग्स कंट्रोल एक्ट की धारा 5/13 का प्रकरण दर्ज कर आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र अदालत में पेश किया था।

अधिवक्ता बीके गुप्ता ने बताया कि अभियोजन की ओर से पेश हुए साक्षियों ने इस मामले में एक ही घटना के अलग-अलग कथन दिए। वहीं वाहन के संबंध में थाना पुलिस द्वारा कोई जांच नहीं की गई और आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पेश कर दिया गया।

अदालत ने साक्षियों की विरोधाभासी साक्ष्य और स्वतंत्र साक्षियों द्वारा मामले का समर्थन नहीं करने के साथ प्रश्नाधीन वाहन का स्वामित्व आरोपी पर साबित नहीं होने पर आरोपी को दोषमुक्त किए जाने का निर्णय सुनाया है।

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