२२ लाख की रिश्वत के साथ रंगे हाथ पकड़े गए नगर निगम के पूर्व कमिश्नर को ५ वर्ष की जेल

Bhaskar Hindi
Update: 2023-07-04 10:33 GMT

डिजिटल डेस्क, सतना। पीसी एक्ट की स्पेशल कोर्ट ने यहां के नगर निगम के पूर्व कमिश्नर सुरेंद्र कुमार कथूरिया को ५ वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई है। यहां भरहुत नगर स्थित सिटी हॉस्पिटल बिल्डिंग को नहीं गिराने के एवज में वर्ष २०१७ की २६ जून को लोकायुक्त ने तबके कमिश्नर को उनके सिविल लाइंस स्थित बंगले में गोल्ड प्लेटेट सिल्वर के साथ १२ लाख की नकदी के साथ रंगे हाथ पकड़ा था। गोल्ड प्लेटेट सिल्वर की कीमत तब १० लाख आंकी गई थी। स्पेशल कोर्ट के जज एके द्विवेदी ने कथूरिया पर एक लाख का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट में लोकायुक्त का पक्ष विशेष अभियोजक एवं एडीपीओ फखरुद्ीन ने रखा।

बिल्डिंग बचाने मांगे थे ५० लाख :--

पीआरओ अभियोजन हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि भरहुत नगर में डा. राजकुमार अग्रवाल द्वारा निर्मित की गई सिटी हॉस्पिटल की ऊपरी मंजिल को नगर निगम ने अवैध माना था। बिल्डिंग के इसी निर्माण को नहीं गिराने के एवज में निगमायुक्त सुरेंद्र कुमार कथूरिया पिता सत्यनारायण मूल निवासी जॉजगीर चॉपा (छत्तीसगढ़)

ने डा.राजकुमार से ५० लाख की रिश्वत मांगी थी। शिकायत को तस्दीक करते हुए लोकायुक्त पुलिस रीवा ने 20 जून 2017 को प्रकरण दर्ज करते हुए २६ जून को कमिश्नर बंगले में ट्रैप कार्रवाई की थी। आरोपी के विरुद्ध लोकायुक्त ने पीसी एक्ट की धारा 7, 13(1)डी और 13 (2)डी के तहत अपराध दर्ज किया था।

Tags:    

Similar News