सतना: कूटरचित दस्तावेजों से मकान के नामांतरण पर पिता-पुत्र और नपं के पूर्व सीएमओ समेत 8 के खिलाफ अपराध दर्ज

  • न्यायालय में दायर किया गया था परिवाद
  • सीएमओ समेत 8 लोगों के खिलाफ जालसाजी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
  • 1 जुलाई से पूर्व की शिकायत होने के कारण भारतीय न्याय संहिता की बजाय आईपीसी की धाराओं में रिपोर्ट लिखी गई है।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-07-04 10:46 GMT

डिजिटल डेस्क,सतना। कूटरचित दस्तावेज तैयार कर मकान का नामांतरण कराने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के आदेश पर सभापुर थाने में पिता-पुत्र और बिरसिंहपुर नगर परिषद के तत्कालीन प्रभारी सीएमओ समेत 8 लोगों के खिलाफ जालसाजी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

इस संबंध में हासिल जानकारी के मुताबिक अनूप कुमार पाठक पुत्र देवी प्रसाद पाठक निवासी वार्ड नम्बर-5 नगर परिषद बिरसिंहपुर, ने जेएमएफसी प्रशांत मर्सकोले की कोर्ट में परिवाद दायर करते हुए अपने बड़े भाई अनिल कुमार पाठक 60 वर्ष, निवासी वार्ड नम्बर-4, और भतीजे रोहित पाठक 35 वर्ष, पर बिरसिंहपुर के तत्कालीन प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी (मूलपद-राजस्व निरीक्षक) अम्बिका प्रसाद पांडेय, नगर परिषद के लिपिक रामनिवास पुत्र बाबूलाल गौतम, कमलेश पुत्र रामप्रताप पांडेय, शिवशंकर उर्फ भइया पुत्र महेन्द्र पांडेय, राजस्व निरीक्षक राजकुमार तिवारी और बिरसिंहपुर के हल्का पटवारी धनीलाल पर कूटरचित दस्तावेजों के जरिए पिता देवी प्रसाद के नाम पर दर्ज मकान को अपने नाम पर कराने की शिकायत दर्ज कराई।

सुनवाई के बाद दिया था आदेश

परीक्षण के पश्चात दावा सही पाए जाने पर न्यायालय ने 14 जून 2024 को सभापुर पुलिस को उपयुक्त धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया, जिस पर 2 जुलाई को आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468 और 471 के तहत एफआईआर दर्ज की गई और प्रतिवेदन कोर्ट में प्रस्तुत किया गया।

बताया गया है कि यह नामांतरण लगभग 3 साल पहले हुआ था, तब के सीएमओ अम्बिका प्रसाद अब रिटायर हो चुके हैं। गौरतलब है कि 1 जुलाई से पूर्व की शिकायत होने के कारण भारतीय न्याय संहिता की बजाय आईपीसी की धाराओं में रिपोर्ट लिखी गई है।

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